क्या करें यदि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए? जानें क्यों क्लेम रिजेक्ट करती है बीमा कंपनियां

किसी दुर्घटना या बीमारी के मुश्किल समय में कोई आर्थिक समस्या न हो इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर हर कोई रखता है लेकिन तब क्या हो जब बीमा क्लेम (Insurance Claim) रिजेक्ट हो जाए।

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Reported by Saloni Uniyal

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क्या करें यदि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए? जानें क्यों क्लेम रिजेक्ट करती है बीमा कंपनियां
क्या करें यदि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए? जानें क्यों क्लेम रिजेक्ट करती है बीमा कंपनियां

Reject Health Insurance: स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा है जो दुर्घटना, बीमारी अथवा चोट के समय में आपके काम आता है। इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन जब भी मुश्किल में आपको इसकी आवश्यकता होती है तो उस समय कई बार बीमा कंपनियां आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं अथवा आपके क्लेम अमाउंट से आपको बहुत ही कम खर्च प्रदान करती है।

क्लेम रिजेक्ट होने पर पॉलिसीहोल्डर को कंपनी के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको ये सब करने की जरुरत नहीं है अब आप सीधे ही इस समस्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिससे बीमा कंपनी आपको तुरंत ही बीमा क्लेम वापस करेगी। आइए जानते हैं इस जानकारी के बारे में…….

क्यों क्लेम रिजेक्ट करती है बीमा कंपनियां

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर आपकी जानकारी को सही नहीं भरता है तो इस वजह से कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक यदि पॉलिसी की शर्तों का सही से पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में भी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बीमा कम्पनियाँ ग्राहकों से जो भी जानकारी (क्लेम से सम्बंधित) एवं आवश्यक दस्तावेज मांगती है तो आपको यह सभी जानकारी देनी होती है।

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें?

यदि बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती हैं तो परेशान ना हो। आपके पास इसका समाधान शिकायत है, जी हाँ आप इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत, शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से कर सकते हैं।

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यह काम आपको उसी समय तुरंत करना है। कई बार कंपनी को उचित डिटेल्स उपलब्ध ना होने के कारण क्लेम रिजेक्ट कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप IRDAI के पास भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। कि आपको कम्पनी द्वारा क्लेम नहीं दिया गया है।

IRDAI में शिकायत करने के लिए आपको इस ईमेल आईडी Complaint@irdai.gov.in पर अपनी परेशानी के बारे में बताते हुए ईमेल भेजना होता है। इसके अलावा आप इस टोल फ्री नंबर 1800 4254 732 अथवा 15525 पर कॉल करके आसानी से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं

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