जैसे की आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जाति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट समुदाय से संबंध रखने वाले नागरिकों की पहचान को प्रमाणित करता है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate) का इस्तेमाल कर सकता है।
यह एससी, एसटी,ओबीसी वर्ग से संबंधित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अतः jati praman patra uttarakhand apply से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र
Uttarakhand Caste Certificate– के लिए राज्य के वह नागरिक ही आवेदन कर सकते है जो राज्य में अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है और जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी है। एक विशिष्ट समुदाय से जुड़े लोगो की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
जिससे नागरिक सरकार के अंतर्गत दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है जो उन सभी के लिए लाभकारी है।
सरकार के द्वारा SC ,ST और OBC वर्ग से आने वाले लोगो के लिए अन्य नागरिकों के जैसे समान गति से उन्नति करने के लिए पिछड़ी जाति को एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र को स्थापित किया है। जिसमें निम्न श्रेणी के नागरिकों के लिए भारतीय प्रणाली के अनुसार रक्षात्मक भेदभाव के रूप में सभी प्रकार के लाभ प्रदान किये जाते है।
उत्तराखंड सरकार के माध्यम से राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाणपत्र से संबंधी एक विशेष की सुविधा प्रदान की गयी है अब राज्य के नागरिक अपणि सरकार पोर्टल की सहायता से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है।
Uttarakhand Jati Praman Patra Apply
आर्टिकल | उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, आवेदन प्रक्रिया |
पोर्टल | ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग |
आवेदन | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
उद्देश्य | पिछड़ी जाति से संबंधित नागरिकों को उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन शुल्क | 30/- रूपये मात्र |
आधिकारिक वेबसाइट | अपणि सरकार पोर्टल |
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लाभ
उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी वह नागरिक जो पिछड़ी जाति से संबंधित है वह सरकार की तरफ से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
- सरकारी क्षेत्र में नौकरी की प्राप्ति के लिए नागरिक जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नौकरियों में जिसमे आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है उसमें लाभार्थी व्यक्ति उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकता है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से व्यक्ति सभी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- Uttarakhand Caste Certificate के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किये जा सकते है।
- स्कूल और कॉलेज में दाखिले से संबंधी शुल्क को jati praman patra uttarakhand के माध्यम से माफ़ किया जा सकता है।
- उत्तराखंड राज्य में विस्थापित बंगाली जाति के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने की अनुमति उत्तराखंड सरकार की और से प्रदान की गयी है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज
Uttrakhand Jaati Pramaan Patra बनवाने के लिए आप को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। आप यहाँ दी गयी सूची में इन्हे पढ़ सकते हैं।
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पिता का जाति प्रमाण पत्र
- एप्लीकेशन फॉर्म
- स्व-घोषित एफिडेविट (Self-declared affidavit)
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी।
- आय प्रमाण पत्र
Uttarakhand Jati Praman Patra Eligibility (पात्रता एवं मानदंड)
- Uttarakhand Jati Praman Patra आवेदन करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।
- उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी जातियों की वैधानिक सूचियों में अगर व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है तो वह उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के पात्र है।
- उत्तराखंड राज्य के वह सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है जो राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra के लिए व्यक्ति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Uttarakhand Caste Certificate apply करने के लिए आवेदक को सरकारी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुँचने पर आपको होम पेज पर कुछ विकल्प दिखेंगे।
- यहां आप को अपणि सरकार पोर्टल पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप को आवश्यक सेवाओं की सूची दिखेगी। जिनमे से आप को व्यक्तिगत लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलने पर आप को लॉगिन डिटेल्स जैसे की लोगों आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरकर लॉगिन करना है।
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो Sign Up here के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरें।
- जैसे Name of Applicant ,Mobile Number, Address of Applicant, District, Tehsil, E-Mail ID और Submit करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।
- अब लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा करें।
- अब नेक्स्ट पेज पर आप को अपनी services / सेवा का चुनाव करना होगा।
- यहाँ Department Name (Revenue Department), Service Type (Revenue Service) और Service (Caste Certificate) का चुनाव कर लें।
- अब आप को अपनी फोटो अपलोड करना होगा, जिसे आप Upload के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं।
- साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी स्कैन की हुई कॉपी को भी अपलोड करें।
- जैसे कि – निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शिक्षा के प्रमाण पत्र और जाती से संबंधित कोई प्रूफ अपलोड करना होगा।
- साथ ही आप को अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक करके आप अगले पेज पर अपनी पूछी गयी सभी सामान्य व्यक्तिगत जानकारी भर दें। और Save पर क्लिक करें।
- फिर Pay and Submit पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपनी सुविधानुसार किसी भी पेमेंट मोड का सिलेक्शन कर अपना पेमेंट पूरा करें।
- जिसके बाद आप की उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?
ऑफलाइन माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके आप सरलता से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदक को पहले आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र को लाभार्थी व्यक्ति अपने क्षेत्र के नजदीकी राजस्व विभाग ,तहसील या फिर नीचे दिए गए लिंक की सहायता से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
- फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अटैच करके और पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ सलंग्न करें।
- और फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील, एसडीएम कार्यालय (सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट) में जमा कर दें।
- आवेदन पत्र की जांच होने के बाद सभी प्रकार की पुष्टि होने पर लाभार्थी व्यक्ति को उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन प्रिंट कैसे करें ?
- Uttarakhand Jati Praman Patra Online Print करने के लाभार्थी व्यक्ति अपणि सरकार पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा करें।
- लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें और Sign In में क्लिक करें।
- next page में प्रमाण पत्र प्रिंट करें के ऑप्शन का चयन करें।
- अगले पेज में प्रिंट करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा फॉर्म में आपको सेवा का प्रकार,सेवा का नाम ,साइन स्टेटस,आवेदन संख्या को दर्ज करके प्रमाण पत्र प्रिंट करें में क्लिक करना है।
- next page में जाति प्रमाण पत्र आपकी स्क्रीन में प्राप्त होगा अब आप इसका प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन से संबंधित सवाल और उनके जवाब
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यक्ति Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।
अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
लाभार्थी आवेदकों को Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए 30 रूपए तक का शुल्क का भुगतान करना होगा।
आरक्षित वर्ग से संबंधित सभी नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका प्रयोग वह किसी सरकारी सीट में आरक्षण प्राप्त करने के लिए एवं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते है।
नागरिक को Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से बहुत से प्राप्त होंगे ,वह इस दस्तावेज के अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
निम्न श्रेणी से संबंधित सभी नागरिकों की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है जिससे उन्हें सरकारी और अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है।
नागरिक अपने क्षेत्र के नजदीकी तहसील एवं एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।
Contact Details
राज्य के किसी भी नागरिक को उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रमाण पत्र से किसी भी समस्या के समाधान के लिए नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
Mr. AMIT BALUNI, HELP -DESK
Toll free No. 1800-3000-3468 Press 2 for Uttarakhand
Mobile No: 9761696435
Email ID: amitkumar.baluni@gmail.com
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