उत्तर प्रदेश राशन कार्ड जो की राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए खाद्य तथा रसद विभाग के माध्यम से जारी किया जाता है। राशन कार्ड की सहायता से जनता दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Department of Food & Civil Supplies) के तहत प्राप्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश के नागरिक आर्थिक स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री गेहूँ, चावल, चीनी आदि को राशन कार्ड की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।
राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखने के लिए उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs up gov in पर जाना होगा यहां से आप आसानी से अपना नाम सूची में देख सकते हैं।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश Rashan Card क्या है, FCS UP Ration Card से होने वाले लाभ, राशन कार्ड से सम्बन्धित जानकारी को साझा करेंगे। आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
fcs.up.gov.in खाद्य और रसद विभाग
खाद्य और रसद विभाग का उद्देश्य महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के भंडारण, खरीद, वितरण आदि की देख-रेख करना और इनसे सम्बन्धित नीतियों को बनाना है। खाद्यान्नों के भंडारण, खरीद, वितरण से सम्बन्धित कार्य को भली-भांति रूप से संचालित करने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग को वर्ष 1943 में दो भागों में विभाजित किया गया।
- पहला: नागरिक आपूर्ति विभाग जिसके अंतर्गत वस्तुओं की खरीद से सम्बन्धित कार्य को रखा गया था।
- दूसरा: राशनिग विभाग जिसके अंतर्गत खाद्यान्न के वितरण से सम्बन्धित कार्यों को रखा गया।
वर्ष 1946 में नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राशनिग विभाग को मिलाकर ‘खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग’ की स्थापना की गयी। खाद्य और रसद विभाग की 4 शाखाएँ ये हैं -विपणन, आपूर्ति, लेखा, व खाद्य प्रकोष्ठ है।
योजना | उत्तर प्रदेश राशन कार्ड |
सम्बंधित राज्य | उत्तर प्रदेश |
लॉन्च | उत्तर प्रदेश सरकार |
सम्बंधित विभाग | खाद्य और रसद विभाग |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | राज्य के सभी गरीब परिवार को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना |
योजना | राज्य सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | fcs.up.gov.in |
माध्यम | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
कुल राशन कार्ड लाभार्थी | 3.62 करोड़ |
राशन वितरण | 2.68 लाख मिलियन टन |
हेल्पलाइन नंबर | 1967 /14445 |
टोल फ्री नंबर | 1800 1800 150 |
उ.प्र में प्रचलित UP Ration Card –
उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 4 प्रकार के राशन कार्ड का प्रचलन है आईये जानते हैं उनके बारे में –
1. अन्नपूर्णा योजना के तहत
राशन कार्ड का रंग | हरा |
कार्ड का मूल्य | कोई मूल्य नहीं (निशुल्क) |
खद्यान उपलब्ध | 10 किलोग्राम गेंहूँ हर महीने निःशुल्क |
कार्ड के लिए पात्र व्यक्ति | निराश्रित वृद्ध जो 65 साल के या उससे अधिक आयु के हो और वृद्वावस्था पेंशन नहीं प्राप्त हो रही हो |
2. अन्त्योदय अन्न योजना के तहत
राशन कार्ड का रंग | लाल |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्य अनुसार |
सामग्री सुविधा | प्रति माह 23 किग्रा गेंहूँ (2 रूपये प्रति किग्रा की दर से) 700 ग्राम चीनी प्रति माह LPG गैस कनेक्शन धारक को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह बिना गैस कनेक्शन वालों को – 5 लीटर मिट्टी तेल प्रति माह। |
कार्ड के लिए पात्र व्यक्ति | BPLपरिवार , ऐसे परिवार जिनकी आय 9,000 रू० से कम हो में से गरीबतम गरीब। |
3. B.P.L योजना के तहत
राशन कार्ड का रंग | सफेद |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्यानुसार |
उपलब्ध सुविधा | 23 किग्रा0 गेंहूँ 12 किग्रा चावल 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माह एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन धारक को 3 लीटर मिट्टी का तेल बिना गैस कनेक्शन धारक को 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति कार्ड प्रति माह |
कार्ड के लिए पात्र परिवार | गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, ऐसे परिवार जिनकी आय 9 हजार रुपए /वार्षिक तक हो |
A.P.L योजना के तहत
राशन कार्ड का रंग | पीला |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित |
उपलब्ध सुविधा | 23 किलो0 गेंहूँ 12 किलो0 चावल 3 लीटर मिट्टी का तेल (एल0पी0जी0गैस कनेक्शन धारक को) 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह (जिनके पास गैस कनेक्शन न हो) |
यूपी FCS Ration Card पात्रता सूची ऑनलाइन कैसे देखें ?
- सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग UP fcs की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
- होम पेज पर आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) वाले विकल्प का चयन कर लेना है। जैसा की नीचे फोटो में दिखाया गया है-
- राशन कार्ड की पात्रता सूची का चयन कर लेने के बाद अब आपके सामने नया पेज खुलेगा.
- इस लिस्ट में जिलों के नाम, राशन कार्ड, लाभार्थी के बारे में दिया गया होगा यहाँ से आप अपने जिले का चयन कर लें।
- जिले के नाम पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने टाउन (शहर), या ब्लॉक का चयन कर लेना है।
- टाउन या ब्लॉक का चयन कर लेने के बाद आपके सामने उस क्षेत्र से सम्बंधित दुकानदार का नाम और कुल पात्र गृहस्थी, लाभार्थी के बारे में जानकारी दिखाई देगी।
- अब आपको यदि दुकानदार का नाम पता है तो आप उसके सामने आने वाले राशन कार्ड संख्या पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा जहाँ पर आपको दुकानदार का नाम, दुकान संख्या, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड धारक का नाम आदि के जानकारी मिलेगी।
- राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करके आप पात्रता सूची का पूर्ण विवरण देख सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड सूची 2023 में ऑनलाइन अपना नाम सर्च करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम स्क्रीन पर आपको “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें “वाले लिंक पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप इसपर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जिसपर आपको पात्रता सूची में खोजने के लिए दो विकल्प दिखाई देंगे – पहला राशन कार्ड संख्या से और दूसरा राशन कार्ड अन्य विवरण से
- यदि आप राशन कार्ड संख्या वाले विकल्प का चयन करते हैं तो आपको 12 अंकों का अपना राशन कार्ड संख्या को दर्ज करना होगा और दिए गए कैप्चा कोड को सही से बॉक्स में भरना होगा और खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जैसे ही आप खोजे बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नयी स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
- आप दूसरे विकल्प राशन कार्ड अन्य विवरण से भी अपना नाम पात्रता सूची में खोज सकते हैं जैसे ही आप इसका चयन करते हैं आपको मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी और खोजे बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नयी स्क्रीन पर आपकी सारी डिटेल प्राप्त हो जाएगी।
- इस प्रकार से आप अपना नाम पात्रता सूची में देख सकेंगे।
यूपी FCS राशन कार्ड ऑफलाईन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा जिसमे आपको होम पेज पर मेनू बार में डाउनलोड फॉर्म का विकल्प दिखेगा –
- डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करते ही अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे –
- राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) – आवेदन फॉर्म के लिये यहां क्लिक करें।
- राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (नगरीय क्षेत्र हेतु) – आवेदन फॉर्म के लिये यहां क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके इसमें पूछी गयी जानकारियां भर कर मांगे गए दस्तावेजों को इसके साथ अटैच कर दें।
- अब आपको इस फॉर्म को तहसील या खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आपकी राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- फॉर्म के कार्यालय में जमा हो जाने के बाद सम्बंधित अधिकारियों द्वारा फॉर्म की जाँच की जाएगी।
- जिसके बाद कुछ समय बाद आपको राशनकार्ड प्राप्त हो जाएगा।
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड आवेदन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया देखें
- इसके लिए सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- अब आपको होम पेज पर ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
- यहाँ पर आपको CSC/e-District user लिंक का चयन कर लेना है।
- अब आपको ई-डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी किये गए यूजर आईडी और पासवर्ड को भरकर कैप्चा कोड को सही से भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विस के लिंक में दिए गए Apply for Integrated Services पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने नए पेज पर Food and Civil Supplies (Ration Card) का विकल्प दिखाई देगा आपको इसका चयन कर लेना है।
- अब आपके स्क्रीन पर खाद्य एवं रसद विभाग का पेज खुलेगा यहाँ पर आपको NFSA के दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देना होगा।
- यहाँ पर आपको ये विकल्प दिखाई देंगे -राशन की रसीद देखनी, फॉर्म में संशोधन या प्रिंट आउट निकलवाने, नई प्रविष्टि आदि।
- इनमें से आपको नया प्रविष्टि पात्र (गृहस्थी) के दिए हुए विकल्प का चयन कर लेना है।
- चयन करते ही आपके स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपने जिला, तथा उस जिले के शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भी आप रहते हैं उसका चयन कर लें और आगे बढ़ें वाले बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक कर लेने के बाद अब नए पेज पर आपको आय प्रमाण पत्र विवरण के नीचे दिए गए एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी को सही से भर लेना है और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा यहाँ पर आपको पूछी गई जानकारियों को सही से ध्यानपूर्वक भर लेना है।
- जानकारियों को सही से भर लेने के बाद आपको उद्घोषणा पर टिक कर देना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है दे।
- अब आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा इसे सुरक्षित अपने पास सेव रख लें।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र प्रिंट करें लिंक पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आवेदक को राशन कार्ड पावती रसीद के विकल्प पर जाकर आपको राशन कार्ड नंबर (जो की आपको प्राप्त हुआ है) यहाँ दर्ज कर लेना है।
- राशन कार्ड नंबर दर्ज के बाद आपको राशन कार्ड की स्लिप प्राप्त होगी। इस स्लिप का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं।
- इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
FCS MOBILE APP DOWNLOAD कैसे करें?
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनाएं वाले बॉक्स में मोबाइल एप डाउनलोड करें का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्ट लिंक के लिये यहां क्लिक करें।
- क्लिक करते ही अब आपके स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको कई सारे मोबाइल एप दिखाई देगी। आप किसी का भी चयन कर लें।
- चयन कर लेने के बाद आप मोबाइल एप्प इनस्टॉल के विकल्प पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इनस्टॉल कर सकते हैं।
- अब आप मोबाइल एप्प इनस्टॉल हो जाने के बाद मोबाइल से इस योजना का लाभ कभी भी कहीं भी आसानी से ले सकेंगे।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड fcs up के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने तथा उसमें संशोधन की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से नागरिकों को खाद्य सामग्रियों के वितरण, आवंटन तथा ऑनलाइन गोदाम विवरण, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जैसे अन्य कई आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करना है।
fcs.up.gov.in के लाभ
- पोर्टल की सहायता से राज्य के नागरिक ऑनलाइन सप्लाई चैन सारांश को देख सकेगी। जिसकी सहायता से खाद्यान्न का कितना आवंटन किस माह कितना हुआ है सब के बारे में जान सकेंगे।
- राज्य के नागरिकों ऑनलाइन खाद्यान्न आवंटन, वितरण की रिपोर्ट को देख सकेंगे।
- ई -चालान प्रिंट को ऑनलाइन निकल सकेंगे।
- ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उचित दर दुकान आवंटन हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- राशन कार्ड धारक स्वयं दुकान चयन हेतु प्रपत्र को भर सकेंगे उसका प्रिंट निकाल सकेंगे।
- क्रय प्रबंधन प्रणाली के तहत किसान खरीद हेतु अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकेंगे।
- राशन कार्ड की पात्रता सूची को खोज सकेंगे।
- विपणन, आपूर्ति से सम्बंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे।
- नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- राशन कार्ड धारकों की सूची को ऑनलाइन देख सकेंगे।
- राशन से सम्बन्धित शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों का कीमती समय बच सकेगा तथा पारदर्शिता आएगी।
- गोदाम की सूची को ऑनलाइन देख सकते हैं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
- शिकायत निवारण हेतु ऑनलाइन आप पोर्टल की सहायता से अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
UP Ration Card आवेदन की पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज का होना आवश्यक है।
- परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- यदि आप बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक है की परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज (डॉक्यूमेंट)
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाणपत्र
- घर के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
UP Ration Card List District Wise 2023
- आप अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी अब घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार जिले वार राशन कार्ड सूची देखने की सुविधा प्रदान कर रही है।
- यदि आप भी जिले वार राशन कार्ड की सूची और अपने राशन कार्ड का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाईन देखना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाईट पर विजिट करना होगा।
- राशन कार्ड की सूची देखने के लिये यहां क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन शिकायत करें” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में ओपन हुए शिकायत रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मांगी गयी जानकारियों के अनुसार सावधानी पूर्वक भरें।
- फॉर्म भरने के बाद “दर्ज करें” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल पोर्टल पर दर्ज हो जायेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद आपको पोर्टल की तरफ से शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा ताकि आप रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से शिकायत की वर्तमान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
- इस तरह से आप अपनी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं।
अपनी दर्ज शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन कैसे चेक करें ?
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन शिकायत करें” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हुए नए पेज पर “शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें” के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की चित्र में दिखाया गया है।
- इसके बाद बॉक्स में अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और “प्रदर्शित करें” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी दर्ज शिकायत की जानकारी आ जायेगी।
- इस तरह से आप ऑनलाइन तरीके से शिकायत की स्थिति के बारे में जान सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से सम्बन्धित सवाल/ जबाव
FCS का पूरा नाम क्या है ?
FCS का पूरा नाम Food and Civil Supplies है। जिसे हिंदी में खाद्य एवं रसद भी कहा जाता है।
एफसीएस उप्र क्या है ?
fcs up gov in उत्तर प्रदेश सरकार का Food and Civil Supplies विभाग है जिसका कार्य राज्य के नागरिकों को आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी तेल आदि को कम कीमत या सरकार द्वारा तय किये गए मूल्य अनुसार राज्य के नागरिकों को उपलब्ध करना है।
उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं ?
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं।
यूपी राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आवेदक को जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनके बारे में आर्टिकल में बताया गया है उम्मीदवार आर्टिकल की सहायता से इसके बारे में जान सकेंगे।
FCS UP की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
FCS UP की आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का), आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी है इन डॉक्यूमेंट्स के बिना राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
खाद्य सूची में नाम है या नहीं कैसे चेक करें?
खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर पात्रता सूची की लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं की आपका नाम लिस्ट में है या नहीं।