दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आज के हमारे आर्टिकल का विषय है की राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं। जैसा आप सभी जानते हैं की राशन कार्ड धारक भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा की पब्लिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले राशन का लाभ ले सकता है। आपको बताते चलें की देश के अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड से सदस्य का नाम (Remove Names from Ration Card) हटाने की प्रक्रिया अलग-अलग है। किसी राज्य में यह प्रक्रिया ऑनलाइन और किसी राज्य में ऑफलाइन की जाती है।
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड में से सदस्य का नाम हटवाना चाहते हैं तो आप भारत सरकार के राष्ट्रिय नेशनल फ़ूड पोर्टल पर जाकर nfsa.gov.in इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने इस आर्टिकल में हम आपको राशन कार्ड से नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया, राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज और भी अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है की आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
NFSA के बारे में संक्षिप्त परिचय
NFSA भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा विकसित किया गया ई – प्लेटफार्म है। भारत सरकार के वन नेशन वन राशन मिशन के तहत इस पोर्टल को विकसित किया गया है। आप पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर राशन कार्ड से जुडी सभी सूचनाएं घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। NFSA पोर्टल को केंद्र सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्व्रारा 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया था। पोर्टल पर देश की 70% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता का डाटा अपलोड किया हुआ है जिसे कभी भी ऑनलाइन माधयम से कहीं और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।
यह भी देखें :- राशन कार्ड आधार लिंक ऐसे करें
NFSA पोर्टल पर राशन कार्ड से संबंधित डाटा :-
क्रम संख्या | NFSA पोर्टल से संबंधित | आंकड़े एवं डाटा |
1 | Fair Price Shop | 5,43,653 |
2 | POS enabled Fair Price Shops | 4,88,832 |
3 | Ration Cards | 22.20 करोड़ |
4 | Beneficiaries | 72.83 करोड़ |
5 | Central Allocation | 43.94 LMT |
6 | State Allocation | 21.43 LMT |
7 | Total Distribution | 2.14 LMT |
क्रम संख्या | आर्टिकल से संबंधित | संबंधित महत्व पूर्ण जानकारियां |
1 | आर्टिकल का विषय | राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं |
2 | विभाग | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग |
3 | लाभार्थी | देश के नागरिक |
4 | राशन कार्ड का उद्देश्य | देश के गरीब वंचित लोगों तक मुफ्त या किफायती दरों पर राशन पहुँचाना |
5 | भारत सरकार की नेशनल फ़ूड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट | nfsa.gov.in |
6 | आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
7 | राष्ट्रिय नेशनल फ़ूड पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर | 01123070637 01123070642 |
8 | राष्ट्रिय नेशनल फ़ूड पोर्टल का हेल्प डेस्क नंबर | 1967 |
9 | शिकायत और सुझाव हेतु आधिकारिक ईमेल आईडी | min-food@nic.in |
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए महत्त्वपूर्ण कारण
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जो हमने आपको यहां नीचे विस्तार पूर्वक बताये हैं –
- जब राशन कार्ड धारक के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गयी हो :- जब आवेदक के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक को सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाने की आवश्यता पड़ती है। जिसके लिए आवेदक को आवेदन करते समय सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र आवशयक रूप से जमा करना होता है। सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के आप राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- जब सदस्य परिवार से अलग होना चाहता हो :- परिवार में यदि किसी विवाद या अन्य कारणवश सदस्य परिवार से अलग होना चाहता है तो वह अपना नाम राशन कार्ड से हटाने के लिए आवेदन कर सकता है। नाम हटाने के लिए सदस्य को राशन कार्ड के साथ शपथ प्रमाण पत्र आवशयक रूप से जमा करना होता है। शपथ प्रमाण पत्र जमा कराने के पश्चात अधिकारी के द्वारा सम्पूर्ण जाँच कर लेने के बाद सदस्य का नाम परिवार के राशन कार्ड से हटा लिया जाता है।
- कन्या के विवाह होने की स्थिति पर :- यदि कोई कन्या विवाहित होकर एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है तो कन्या के परिवार के मुखिया को अपने राशन कार्ड से कन्या का नाम हटवाना होता है। जिसके लिए कोर्ट के द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होता है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी के द्वारा कन्या का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाता है।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवशयक दस्तावेज
यदि आप राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
- यदि सदस्य की मृत्यु हो गयी है तो सदस्य का मृत्य प्रमाण पत्र
- यदि सदय का विवाह हुआ है तो कोर्ट से जारी किया हुआ विवाह प्रमाण पत्र
- यदि सदस्य या राशन कार्ड धारक परिवार किसी कारणवश अपना घर बदलते हैं या सदस्य परिवार से अलग होता है तो शपथ प्रमाण पत्र / ट्रांसफर लेटर
- आवेदक राशन कार्ड के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- नाम हटाने का आवेदन फॉर्म का प्रारूप
- आवेदक का राशन कार्ड
राशन कार्ड से नाम हटाने की ऑफलाइन प्रक्रिया :-
यदि आप ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटवाना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए नीचे बताई गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आप जिस राज्य के निवासी हैं। उस राज्य के आधिकारिक एफपीएस पोर्टल पर जाकर नाम हटाने हेतु आवेदन फॉर्म के प्रारूप को डाउनलोड करना होगा नहीं तो आप अपने राशन वितरक की दुकान पर जाकर आवेदन फॉर्म ले सकते हैं।
- उदाहरण के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरें। फॉर्म के साथ मांगे जाने वाले आवशयक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया को सम्पूर्ण कर लेने के बाद अपने क्षेत्र के राशन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म को संबन्धित अधिकारी के पास जमा कराएं।
- फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी के द्वारा आपको जमा रसीद की पर्ची प्रदान कर दी जायेगी।
- इसके बाद आपका संसोधित राशन कार्ड 10 से 15 दिनों में पोस्ट माध्यम से आपके पते पहुंचा दिया जाएगा। नहीं तो आप राशन कार्ड के कार्यालय में जाकर जमा रसीद की पर्ची को दिखाकर राशन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपकी राशन कार्ड अप्लाई करने की ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
राशन कार्ड में नाम ऐसे जोड़ें | Add New Member Ration Card
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं –
- सबसे पहले आप भारत सरकार की राष्ट्रिय नेशनल फ़ूड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर आने के बाद “राशन कार्ड” के मीनू के तहत “Ration Card Details on State Portal” के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देश के राज्यों की एफपीएस पोर्टल से संबंधित लिस्ट आ जाएगी।
- इसके बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस भी राज्य के राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं तो उस राज्य के नाम के लिंक के ऊपर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आप संबंधित राज्य की खाद्य आपूर्ति की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।
- उदाहरण के लिए यदि आपने दिल्ली के नाम के लिंक के ऊपर क्लिक किया है तो आप दिल्ली के आधिकारिक एफपीएस पोर्टल पर पहुंच जायेंगे।
- पोर्टल पर आने के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर आप राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- इस तरह से आपकी राशन कार्ड से नाम हटाने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
राशन कार्ड से जुड़े प्रश्न और उत्तर
दिल्ली के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nfs.delhigovt.nic.in/ है।
भारत सरकार के द्वारा तीन प्रकार के राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है जो इस प्रकार से हैं –
१.अंत्योदय राशन कार्ड
२.बी पी एल राशन कार्ड
३.ए पी एल राशन कार्ड
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए शुल्क निर्धारण हर राज्य अपने – अपने स्तर पर करता है। यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। आपको बता दें की किसी – किसी राज्य में यह प्रक्रिया निः शुल्क भी है।
जी हाँ भारत सरकार की वन नेशन वन राशन मुहीम के अंतर्गत देश के हर एक राशन कार्ड धारक को अपना राशन कार्ड आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आप अपने खाद्य विभाग या ऑनलाइन दोनों माध्यम से राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
मेरा राशन मोबाइल एप्प एक एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यह अप्प नागरिकों को उनके स्मार्ट फ़ोन पर केंद्र सरकार के NFSA पोर्टल पर मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करता है। नीचे हमने आपको एप्प का डाउनलोड लिंक दिया है।
मेरा राशन मोबाइल एप्प डाउनलोड करने का गूगल प्ले स्टोर लिंक :- यहां क्लिक करें।
आशा करते हैं की आपको हमारा राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म से जुड़ा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। फिर यदि आपका राशन कार्ड के बारे में कोई प्रश्न या शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर पूछ सकते हैं हमे आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत – बहुत धन्यवाद।