विवाह पंजीकरण
मैरिज सर्टिफिकेट को बनाना सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है। देश के लगभग सभी जिलों में विवाह पंजीकरण बनवाये जाते हैं जिसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध की गयी है। सभी विवाहित जोड़े जिन्होंने अभी तक Marriage Certificate के लिए अप्लाई नहीं किया है वे अपने घरों में बैठ कर अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
विवाह प्रमाण पत्र का प्रयोग अब बहुत ही जरुरी दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग होता है। सभी विवाहित जोड़ो को शादी के एक साल के भीतर Marriage Registration बनाना जरूरी होता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से क़ानूनी रूप से शादी को मान्यता प्रदान की जाती है। विवाह पंजीकरण की जानकारी इस पेज पर दी जा रही है जिसमें विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रकिया, दस्तावेज, लाभ, पात्रता आदि की पूरी जानकारी दी गयी है।