(NPS) नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में शुरू की गयी। National Pension Scheme के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। NPS का लाभ 2004 तक केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। उसके बाद 2009 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को सभी कैटेगरी के लोगो के लिए लागू कर दिया गया। सभी कर्मचारी निवेश कर के पेंशन खाते का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आवेदक को ऑनलाइन /ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है। सभी इच्छुक आवेदक पंजीकरण फॉर्म को ऑनलाइन nsdl.co.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी आर्टिकल में दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
National Pension System (NPS) के तहत दो तरह से खाते खोले जाते हैं, जिनमे टायर 1 व टायर 2 आता है। दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आर्टिकल में दी गयी है। इनके माध्यम से व्यक्ति पेंशन को रिटायरमेंट के समय भी निकाल सकता है, व NPS का लाभ रिटायरमेंट के बाद भी ले सकता है। यदि Open NPS Account की जानकारी आपको नहीं है, तो आर्टिकल के माध्यम से आप नेशनल पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया समझने के लिए दिए गए लेख को पढ़ें।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है ?
NPS (National Pension System) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी स्कीम है। National Pension Scheme के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी, राष्ट्रीय /केंद्रीय सरकार कर्मचारी व अन्य क्षेत्र सम्बन्धित कर्मचारी लाभ ले सकते हैं जिसके लिए निवेशक की निवेश करने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम सम्बन्धित अधिक जानकारी जैसे- NPS का उद्देश्य क्या है ? एनपीएस से क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं ? लाभ प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ? व नेशनल पेंशन योजना के लिए सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं आदि आर्टिकल में दिया जा रहा है। विस्तार पूर्वक प्रक्रिया समझने के लिए आर्टिकल को पढ़ें।
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उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुडी कुछ आवश्यक जानकारी प्रदान करने जा रहें है जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल | नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) |
स्कीम का नाम | National Pension System |
शुरुआत | भारत सरकार द्वारा |
कब शुरू किया गया | 2004 |
आवेदन | ऑफलाइन |
अकाउंट टाइप | टियर 1 व टियर 2 |
उम्र | 18 से 60 वर्ष |
लाभार्थी | भारतीय नागरिक |
उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ प्राप्त कराना |
वर्तमान वर्ष | 2021 |
ऑफिसियल वेबसाइट | nsdl.co.in |
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का उद्देश्य क्या है ?
National Pension System का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन उपलब्ध करवाना है। जिससे नागरिकों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से मदद मिलती रहें व उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़ें। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दो तरह के खाते खोलने की अनुमति मिलती है जिसमे टियर 1 खाता पेंशन अकाउंट व टियर 2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट होता है। टियर 1 अकाउंट खोलने के बाद लाभार्थी टियर 2 अकाउंट आवश्यकतानुसार खोल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए पहले टियर 1 अकाउंट खोलना आवश्यक है। इन अकाउंट को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। आवेदक अकाउंट के लिए ऑनलाइन Welcome (nsdl.co.in) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
NPS Account के प्रकार
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत को तरह के आकउंट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी जानकरी नीचे सूची में दी जा रही है।
- टियर 1 अकाउंट
- टियर 1 खाता खोलने के लिए लाभार्थी को टियर 2 अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- टियर 1 अकाउंट में जो धनराशि जमा की जाती है उसे वक्त से पहले नहीं निकाला जा सकता है।
- स्कीम की अवधि खत्म होने के बाद टियर 1 अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
- टियर 2 अकाउंट
- टियर 2 खाता खोलने के लिए आवेदक के पास टियर 1 अकाउंट होना आवश्यक है।
- टियर 2 अकाउंट में से आप कभी भी पैसे निकाल व जमा कर सकते हैं।
- टियर 2 खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। इसे आप अपनी आवश्यकतानुसार खोल सकते हैं।
National Pension System सम्बन्धित दस्तावेज (पात्रता)
नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिन्हे आपको पहले से ही तैयार कर के रखना पड़ता है। उन सभी दस्तावेजों की जानकारी नीचे सूची में दी जा रही है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना जरुरी है।
- निवेश करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (दसवीं या बारहवीं मार्कशीट)
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
- रेजिडेंट व नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश के पात्र बन सकते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक को केवाईसी प्रक्रिया में शामिल होना आवश्यक है।
नेशनल पेंशन स्कीम से विड्रोल करने की प्रक्रिया व दस्तावेज
NPS से विड्रोल करने के लिए निवेशक को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूछे गए दस्तावेजों को पीओपी के पास जमा करने होंगे। जिसके लिए पूछे गए दस्तावेजों की जानकारी नीचे सूची में दी गयी है।
- कैंसिल चेक फॉर्म
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
NPS Account के लाभ
National Pension Scheme से मिलने वाले लाभों की जानकारी नीचे आर्टिकल में सूची के माध्यम से दी गयी है। स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी के लिए दी गयी सूची को पढ़ें।
- नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निदेशकों को एक 12 अंकों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध करवाया जाता है। इस नंबर के माध्यम से निवेशक लेन देन कर सकता है।
- स्कीम के तहत अकाउंट सीमा योगदान को 14 फीसदी बढ़ा दिया गया है। पहले यह 10 फीसदी हुआ करता था।
- यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है। तो धनराशि का लाभ नॉमिनी को प्राप्त होगा।
- अगर निवेशक National Pension Scheme के अंतर्गत न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहा है तो निवेशक का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
- निवेशक को अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए ₹100 की पेनल्टी भरनी होती है।
- NPS के अंतर्गत कम से कम निवेश की सीमा 6000 रूपये है।
- Annuity की खरीद पर निवेशक को कर में छूट मिलेगी।
- स्कीम के तहत निवेशक धनराशि की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी के कर में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख की गयी है।
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभार्थी
- सरकारी कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- केंद्रीय सरकार कर्मचारी
- राष्ट्रीय सरकार कर्मचारी
- अन्य क्षेत्र सम्बन्धित कर्मचारी
नेशनल पेंशन स्कीम में 2008 के तहत किये गए बदलाव
- National Pension System में कर्मचारियों को 10% का योगदान करना होता था जिसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया।
- स्कीम के तहत पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेश किया जाएगा।
- केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फंड में अपनी इच्छानुसार बदलाव कर सकते हैं।
- नेशनल पेंशन स्कीम में 60% राशि को कर मुक्त किया गया।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे प्राप्त करें ?
सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ यहाँ क्लिक कर के डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी भर कर सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर के पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कार्यालय में जमा कर दें।
NPS Tier I के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
टियर 1 अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसके लिए ग्राहक को एनएसडीएल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होता है। पंजीकरण की पूरी जानकारी नीचे चरणों में दी गयी है। फॉर्म भरने के लिए दिए गए चरणों को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको NSDL e-Governance Infrastructure Limited की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर “Open Your NPS Account” लिखा दिखाई देगा वहां पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर National Pension System पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रशन का ऑप्शन आ जाता है। वहां क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने “New Registration” फॉर्म खुल जाता है जिसमे आपको पूछी गयी जानकारी
भरनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है – - फॉर्म में आपको टियर 1 को सलेक्ट करना है। फिर आधार नंबर, eKYC कोड डाल कर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
- इसके पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- पेज में खुले हुए फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज करें व पूछे गए डॉक्यूमेंट अपलोड कर के सबमिट कर दें।
- जिसके पश्चात आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
Tier I & Tier II के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
टियर 1 व टियर 2 के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उपलब्ध करवाई गयी है जिसके लिए लाभार्थी नेशनल पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। Tier I & Tier II के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नीचे सूची में दी गयी है जिसके माध्यम से आप दिए गए चरणों को फॉलो कर के टियर 1 व टियर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।
- सबसे पहले NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर “Open Your NPS Account” पर क्लिक करें।
- जिसके बाद खुले हुए पेज पर National Pension System पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रशन का ऑप्शन आ जाता है। वहां क्लिक करें।
- फिर आपके सामने “New Registration” फॉर्म खुल जाता है।
- उसमे आपको पूछी गयी जानकारी भरनी है।
- फॉर्म में आपको Tier I & Tier II के ऑप्शन को सलेक्ट करना है।
- फिर आधार नंबर, eKYC कोड डाल कर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
- इसके पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज में खुले हुए फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज करें।
- पूछे गए डॉक्यूमेंट अपलोड कर के सबमिट कर दें।
- जिसके पश्चात आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
NPS पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ?
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रोसेस कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
- सबसे पहले nsdl की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर लॉगिन लिखा होगा वहां क्लिक करें।
- जिसके बाद आपके सामने एक सूची खुल जाती है।
- उसमे से अपने कैटेगरी का चयन करें।
- जिसके बाद खुले हुए पेज पर लॉगिन आईडी बनाये।
टियर 2 एक्टिवेट कैसे करें ?
Tier II एक्टिव करने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसकी ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक नीचे आर्टिकल में दिया गया है एक्टिव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- टियर 2 एक्टिवेट करने के लिए पहले Governance Infrastructure Limited की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसके बाद आपके समने होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर National Pension System पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपके सामने Tier II एक्टिवेशन का ऑप्शन आ जाता है। वहां क्लिक करें।
- फिर आपकी स्क्रीन पर “Subscriber Services – Tier II Activation” फॉर्म खुल जाता है।
- फॉर्म में पूछी गयी जानकारी भरने के बाद PRAN पर क्लीक कर दें।
- फिर eSign / Print Tier II Activation Form पर क्लिक कर के उसे भरें।
- जिसके पश्चात आपके टियर 2 एक्टिवेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
PRAN स्टेटस कैसे चेक करें
- PRAN स्टेटस चेक करने के लिए National Pension System की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर ट्रेक PRAN कार्ड स्टेटस के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर आपकी स्क्रीन पर नया पेज Tracking the dispatch status for PRAN खुल जाता है।
- खुले पेज में पूछी गयी जानकारी दर्ज करें।
- फिर सर्च पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करने की प्रक्रिया
- एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करने के लिए nsdl.co.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- खुले हुए पेज पर नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर Annual Transaction Statement on Email पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने नया पेज खुल जाता है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट खुलकर आ जाएगी।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन स्टेटस कैसे चेक करें ?
- रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन स्टेटस चेक करने के लिए NSDL e-Governance Infrastructure Limited की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसके बाद होम पेज पर रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने नया पेज खुलता है उसमे रिसिप्ट नंबर डाले, कैप्चा कोड डाल कर सर्च पर क्लिक कर दें।
D-Remit VID Generation कैसे करें
- सबसे पहले Governance Infrastructure Limited की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसके बाद आपके समने होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर National Pension System पर क्लिक करें।
- इसके बाद D-Remit VID Generation के लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपके सामने कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा वहां क्लिक करें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर Virtual Account Registration फ्रॉम खुल जाता है।
- फॉर्म में भरी गयी जानकारी दर्ज कर के सबमिट पर क्लिक कर दें।
पासवर्ड जनरेट कैसे करें ?
- पासवर्ड जनरेट करने के लिए National Pension System की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
- खुले हुए पेज पर जनरेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर खुले हुए नए पेज में पूछी गयी जानकारी भर कर सबमिट पर क्लिक कर दें।
Grievance दर्ज कैसे करें ?
- ग्रीवांस दर्ज करने के लिए NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- खुले हुए होम पेज पर सब्सक्राइबर कार्नर में जाए।
- वहां लॉन्ज ग्रीवेंस इन्क्वारी के लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके पश्चात नया पेज खुल जाता है उसमे अपने कैटेगरी का चयन करें।
- जिसके बाद आपके सामने grievance फॉर्म खुल जाता है।
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करें।
- फिर सबमिट पर क्लिक कर दें इसके पश्चात grievance दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
Grievance Status चेक कैसे करें ?
- ग्रीवांस स्टेटस चेक करने के लिए nsdl.co.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- खुले हुए होम पेज पर सब्सक्राइबर कार्नर पर जाए।
- वहां लॉन्ज ग्रीवेंस इन्क्वारी के लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके पश्चात नया पेज खुल इसमें अपनी कैटेगरी का चयन करें।
- खुले हुए नए पेज में रिफरेंस नंबर दर्ज करे।
- जिसके आप पश्चात ग्रीवांस स्टेटस चेक कर सकते हैं।
कॉन्टेक्ट नंबर
- पोर्टल पर कांटेक्ट नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वहां खुले होम पेज में आपको कॉन्टेक्ट अस का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- फिर नए खुले पेज में आपके सामने सभी कांटेक्ट नंबर की लिस्ट खुल जाती है।
- वहां से लाभार्थी सभी नम्बरों को चेक कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम से सम्बन्धित प्रश्न और उत्तर
National Pension Scheme योजना की शुरुआत कब की गयी?
NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) की शुरुआत 2004 में की गयी थी।
नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है ?
एनपीएस का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन उपलब्ध करवाना है। जिससे निवेशक निवेश की गयी राशि का पेंशन के रूप में प्रयोग कर सकें।
नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?
फॉर्म डाउनलोड करने का लिंग आर्टिकल में दिया गया है। आप लेख के माध्यम से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
Tier I & Tier II के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको NSDL e-Governance Infrastructure Limited की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया आर्टिकल में दी गयी है।
NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट कौन सी है ?
NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट Welcome (nsdl.co.in) है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध कराया है।
National Pension Scheme में 2008 के तहत कौन-कौन से बदलाव किये गए हैं ?
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेश कर दिया जाएगा व इसके साथ स्कीम के तहत 60% राशि को कर मुक्त किया गया। व कर्मचारी पेंशन फंड में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव कर सकता है।
यदि उम्मीदवारों को नेशनल पेंशन स्कीम सम्बन्धित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनको कहाँ सम्पर्क करना होगा ?
स्कीम सम्बन्धित किसी प्रकार की अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार 1800110069 पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
नेशनल पेंशन स्कीम सम्बन्धित सभी जानकारियां आर्टिकल में दी जा रही है। यदि उम्मीदवारों को कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो उन्हें हेल्पलाइन- 1800110069 पर सम्पर्क कर के पता कर सकते हैं। यदि लाभार्थियों को इस नंबर पर जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वे सम्बन्धित कार्यालय में जा कर भी पता कर सकते हैं।