राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा. स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी युवाओं को राज्य सरकार की और से ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वह अपने लिए आसानी से व्यवसाय को स्थापित कर सकते है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जिससे सभी युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार प्राप्त करने का मौका भी प्राप्त होगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के तहत झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे अतः योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं जायेंगे जो आरक्षित श्रेणी समुदाय से संबंधित है एवं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं है। बेरोजगारी की दर में कमी लाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है की नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन की सुविधाएँ उपलब्ध की जाएगी.
जिसके तहत राज्य में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana, के तहत नागरिकों को 25 लाख रुपए तक की लोन सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक अनुदान प्रदान किया जायेगा जो 40% के बराबर है। जिन लाभार्थी नागरिकों के द्वारा लघु व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 50 हजार रुपए तक का लोन लिया जायेगा उन्हें लोन प्राप्त करने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
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योजना | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
योजना का शुभारंभ | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के आरक्षित श्रेणी से संबंधित युवा वर्ग |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि |
लाभ | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा |
ऋण राशि | 25 लाख रूपए |
सत्र | 2024 |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
सब्सिडी (अनुदान ) | 40% |
लाभार्थी नागरिकों की आयु सीमा | 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष |
राज्य | झारखंड |
आधिकारिक वेबसाइट | jharkhand.gov.in |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आने वाले विभाग
S.NO | Department Name |
1 | State minority finance and development corporation राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम District Welfare Officer (जिला कल्याण पदाधिकारी) |
2 | झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation |
3 | झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation |
4 | झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation |
5 | जिला कल्याण पदाधिकारी District Welfare Officer |
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन ऐसे करें?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है एवं योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया को नागरिक नीचे दिए गए विभागों में से किसी एक विभाग में जाकर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते है।
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को संबंधित विभाग में जाकर झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करके आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ,बैंक डिटेल्स ,और अन्य सभी महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- इसके बाद संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारियों के द्वारा सभी दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की जांच पूर्ण होने के बाद लाभार्थी नागरिक को ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्देश्य
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य यह की राज्य के उन सभी नागरिकों का विकास करना जो आरक्षित वर्ग, दिव्यांगजन, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जायेगा। जिससे वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने हुनर के अंतर्गत उद्योग को स्थापित कर सकते है।
स्वरोजगार स्थापित करने से वह अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। जिससे राज्य की बेरोजगारी की दर कम करने में एक विशेष योगदान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों के द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान की सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी। यह स्वरोजगार की दिशा में एक नयी गति देने के लिए सरकार के द्वारा युवाओं को ऋण सुविधा सस्ते एवं कम दरों में उपलब्ध कराई जा रही है।
क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं?
— Champai Soren (@ChampaiSoren) February 10, 2021
हमारी सरकार आपको ना सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवायेगी, बल्कि उसमें 40% तक अनुदान भी देगी।
यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों और सखीमंडल की दीदियों के लिए है।#मुख्यमंत्री_रोजगार_सृजन_योजना pic.twitter.com/FoXwxRhk3t
निम्न श्रेणी वाले युवा नागरिकों को योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। युवाओं को अपने हुनर को निखारने का अवसर प्राप्त होगा साथ ही यह योजना बेरोजगारी जैसी समस्याओं को रोकने में भी अहम भूमिका निभाने में सफल होगी।
रोजगार सृजन योजना लाभार्थी श्रेणी
झारखंड सरकार के द्वारा रोजगार सृजन योजना के लिए अलग-अलग श्रेणी के लोगों को आवेदन करने के लिए चयन किया गया है सभी नागरिक नीचे दी गयी सूची के आधार पर लाभार्थियों की कैटेगरी से संबंधित विवरण को देख सकते है। एवं योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते है।
- दिव्यांगजन (PwD)
- अल्पसंख्यक वर्ग (Minority)
- अनुसूचित जनजाति
- सखी मंडल की दीदियां
- पिछड़ा वर्ग
- अनुसूचित जाति
रोजगार सृजन योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता एक लिए ऋण सुविधाएँ उपलब्ध की जाएगी।
- झारखंड राज्य के नागरिकों को Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत स्वरोजगार शुरू करने का एक विशेष अवसर प्राप्त होगा।
- 25 लाख रुपये तक की ऋण राशि लाभार्थी नागरिक लघु उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त कर सकते है।
- ऋण राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग जन, अल्पसंख्यक समुदाय, एवं सखी मंडल की सभी महिलाओं को योजना के तहत व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
- जिन लाभार्थियों के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का लोन प्राप्त करना होगा उन्हें लोन प्राप्त करने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी।
- 40% का अनुदान भी लाभार्थी को योजना के तहत प्रदान किया जायेगा। जिसका कुल भाग 5 लाख के बराबर है।
- राज्य में नागरिकों के द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने से अपने ही राज्य में लाभार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- आरक्षित श्रेणी एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों का Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत विकास किया जायेगा।
- प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा स्वरोजगार से जोड़ने का यह एक सफल प्रयास किया जा रहा है।
- नागरिक योजना के तहत वाहन लेने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते है।
- स्वरोजगार बढ़ने से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पात्रता एवं मानदंड
- झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी नागरिक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- सखी मंडल की महिलाएं भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन नागरिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नागरिक ही योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
आवेदन हेतु दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक नागरिक के पास नीचे दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rojgar Srijan Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत क्यों की गयी है ?
आरक्षित श्रेणी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों का विकास करने के लिए Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत की गयी है जिसके तहत बिना किसी आर्थिक परेशानी के नागरिक अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते है इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए कितने विभागों को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है ?
राज्य के नागरिकों के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 विभागों को आवेदन करने के लिए शामिल किया है सभी पात्र लाभार्थी नागरिक अपनी श्रेणी के आधार पर संबंधित विभागों से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त होंगे ?
इस योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को एक नयी गति प्राप्त होगी। जिससे प्रदेश में रोजगार के विभिन्न साधन के अवसर पैदा होंगे नागरिकों को रोजगार की तलाश में किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपने ही राज्य में रहकर रोजगार प्राप्त करने का मौका हासिल कर पाएंगे।
कितने वर्ष की आयु वाले नागरिक व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते है ?
झारखण्ड सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में अपना स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष निर्धारित की गयी है।
लाभार्थियों को योजना के तहत कितना प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा ?
40% अनुदान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्रदान किया जायेगा। जिसकी कुल राशि 5 लाख रुपए है।