केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म | Kvs Admission Notification Date

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Reported by Pankaj Bhatt

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केंद्रीय विद्यालय एडमिशन: केंद्रीय विद्यालय संगठन Kvs Admission के लिए Guidelines जारी कर दी गयी है। कक्षा 1st के लिए आवेदन फॉर्म भरें जायेंगे। वे अभिभावक जो अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं वह कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। यदि आप भी अपने बच्चों का पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट

kvsonlineadmission.kvs.gov.in के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय केवी एडमिशन (kvs online admission) में करवाना चाहते हैं उन्हें ‌सबसे‌ ‌पहले‌ ‌ऑनलाइन आवेदन‌ ‌पत्र‌ ‌भरना‌ ‌होगा। ‌आवेदनकर्ता‌ ‌को आधिकारिक वेबसाइट‌ kvsonlineadmission.kvs.gov.in ‌पर‌ ‌जाकर‌ ‌अपना‌ ‌आवेदन‌ ‌फार्म‌ ‌को भरना होगा।

केवीएस एडमिशन प्रोसेस: केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के आवेदन‌ फॉर्म ‌ऑनलाइन‌ ‌तथा‌ ‌ऑफलाइन‌ ‌दोनों‌ ‌भरे‌ ‌जा‌ ‌सकते‌ ‌हैं। आवेदन‌ ‌करने‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌कुछ योग्यता‌ ‌निर्धारित होती ‌है‌ ‌जो‌ ‌भी‌ ‌छात्र‌ ‌या‌ ‌छात्रा‌ ‌उन सभी ‌योग्यता‌ ‌को‌ ‌पूरा‌ ‌करेगा‌ ‌वही‌ ‌छात्र‌ ‌या‌ ‌छात्रा‌ ‌इस‌ ‌आवेदन‌ ‌फार्म‌ ‌को‌ ‌भर‌ ‌सकती‌ ‌हैं।

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म | Kvs Admission   Notification Date
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म | Kvs Admission Notification Date

यह भी देखें :नवोदय विद्यालय में किस प्रकार से एडमिशन लिया जाता है। यहाँ जानिए पूरी प्रक्रिया।

Kvs Admission form 2024

यदि‌ ‌आप‌ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया से सम्बंधित अधिक ‌जानकारी‌ प्राप्त करने ‌के‌ ‌इच्छुक‌ ‌हैं‌ तो‌ ‌आप‌ ‌हमारे‌ द्वारा दी गयी ‌जानकारी‌ ‌को‌ ‌पूरा‌ ‌पढ़ें‌ और ‌यदि‌ आप ‌किसी बच्चे के अभिभावक‌ ‌हैं‌ ‌तो‌ ‌एडमिशन फॉर्म आ जाने के बाद आप‌ ‌हमारे‌ द्वारा ‌नीचे‌ ‌दिए‌ ‌गये‌ ‌केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिंक‌ ‌से‌ ‌भी‌ ‌आवेदन‌ ‌कर‌ ‌सकते‌ ‌हैं‌ ‌.

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याद‌ ‌रखें‌ ‌kvs एडमिशन के फॉर्म ऑफलाइन‌ ‌तथा‌ ‌ऑनलाइन‌ ‌दोनों‌ माध्यम से‌ ‌भरे‌ ‌जायेंगे। सभी अभिभावकों को बता दें की अगर आप केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को आराम से समझना चाहते हैं तो हमारा ये आर्टिकल आपके लिए इसमें काफी मदद करेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म के बारे में जानने के लिए आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें।

इस आर्टिकल में हमारे द्वारा कक्षा 1st से 12st तक सभी छात्रों के एडमिशन प्रक्रिया, एडमिशन कार्यक्रम, पात्रता, फीस सम्बन्धी सभी बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है जिसकी सहायता से आपको KV Admission को समझने में काफ़ी आसानी होगी। केवी एडमिशन (kvs admission) से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई कार्यक्रम सारणी में आप देख सकते हैं।

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियां (इम्पोटेंट डेट्स)

नीचे दी गयी तालिका के माध्यम से हमने आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन और एडमिशन से जुडी जरूरी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी हैं। इन सूचनाओं के बारे में जानने के लिए आप नीचे दी गयी तालिका देख सकते हैं। आइये देखते हैं –

KV Admission Schedule

कार्यक्रमतिथि
नोटिफिकेशन जारी होने कि तिथि मार्च
कक्षा -1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण27 मार्च
कक्षा 1 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि14 अप्रैल
कक्षा -1 के लिए प्रवेश परीक्षा29 अप्रैल
कक्षा- II तथा अन्य कक्षा के लिए पंजीकरण (कक्षा- XI को छोड़कर)3 अप्रैल 2024
कक्षा-दो व आगे की कक्षा में प्रवेश28 अप्रैल 2024
प्रवेश की अंतिम तिथि (ग्यारहवीं को छोड़कर)20 अप्रैल 2024
केवल KV छात्र के लिए: कक्षा- XI के लिए पंजीकरणकक्षा 10 बोर्ड परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद
केवल KV छात्र के लिए: चयन सूची की घोषणा और कक्षा- XI के लिए प्रवेशदसवीं कक्षा के बोर्ड परिणाम घोषित होने के 20 दिन बाद
गैर केवी छात्रों के लिए: पंजीकरण, कक्षा 11 में प्रवेशकेवल अगर कक्षा 11 में केवी के छात्रों के प्रवेश के बाद सीट खाली रहती है तो उसके बाद
कक्षा- XI में प्रवेश के लिए अंतिम तिथिसीबीएसई 10 वीं रिजल्ट जारी होने के 30 दिन बाद

KVS Admission ONLINE ‌प्रवेश‌ ‌फार्म‌

संगठन‌ ‌का‌ ‌नाम‌ ‌ ‌ ‌केन्द्रीय‌ ‌विद्यालय‌ ‌संगठन‌ ‌ ‌
कक्षाएं‌ ‌ ‌कक्षा‌ ‌I‌ ‌से‌ ‌कक्षा‌ ‌XI‌ ‌तक‌ ‌ ‌
‌आवेदन‌ ‌मोड़‌ ‌ ‌‌ऑनलाइन‌ ‌ ‌
‌सरकारी‌ ‌वेबसाइट‌ ‌ ‌www.kvsangathan.nic.in
कक्षा 1 पंजीकरण वेबसाइटयहां क्लिक करें

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केंद्रीय विद्यालय (KVS) एडमिशन important documents

यहाँ हम आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (KVS admission important documents) के विषय में सूचित करने जा रहें हैं। अगर आप भी इन दस्तावेजों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गयी सूचना को ध्यान से पढ़ें –

कक्षा 1 के लिए

  • प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण।
  • आयु का प्रमाण पत्र

अन्य सभी कक्षा के लिये

  • आयु‌ ‌प्रमाण‌ ‌पत्र‌ ‌ ‌
  • स्थायी‌ ‌निवास‌ ‌का‌ ‌प्रमाण‌ ‌पत्र‌ ‌
  • आधार‌ ‌कार्ड‌ ‌
  • जो‌ ‌विकलांग‌ ‌छात्र‌ ‌/छात्रा‌ ‌हैं‌ ‌उनके‌ ‌विकलांगता‌ ‌का‌ ‌सर्टिफिकेट‌ ‌किसी‌ ‌सर्जन‌ ‌द्वारा‌ ‌प्रमाणित‌ ‌हो।  ‌
  • सेनिकों‌ ‌से‌ ‌जुड़े‌ ‌परवारों‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌रिटायर्मेंट‌ ‌के‌ ‌सर्टिफिकेट। ‌
  • एसएससी‌ ‌/एसटी‌ ‌तथा‌ ‌गरीब‌ ‌श्रेणी‌ ‌के‌ ‌नीचे‌ ‌छात्रों‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌सम्बंधित सर्टिफिकेट। ‌
  • केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के लिये से कर्मचारियों से संबंध होने का प्रमाण होना आवश्यक है।
केवी‌ ‌सीट रिजर्वेशन (आरक्षित सीट)

केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कैटेगरी के अनुसार SC, ST, दिव्यांग तथा गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होती है, रिजर्व सीटो का विवरण आपको नीचे बताया गया है जो इस प्रकार से है –

  • SC ‌आवेदन कर्ता ‌के‌ ‌लिए‌ ‌‌15%‌‌ ‌की‌ ‌छूट‌ ‌होती है।
  • अनुसूचित‌ ‌उम्मीदवारों‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌‌7.5‌ ‌%‌‌ ‌की‌ ‌छूट‌ ‌होती‌ ‌हैं‌।
  • विकलांग‌ ‌छात्र‌ ‌एवं‌ ‌छात्राओं‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌‌3‌ ‌%‌ ‌‌की‌ ‌छूट‌ ‌ है।
  • गरीब‌ ‌बच्चो‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌‌25‌ ‌%‌‌ ‌तक‌ ‌की‌ ‌छूट‌  है।

केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कक्षा 1 से 11 KVS पंजीकरण तिथियाँ

केंद्रीय विद्यालय‌ ‌में‌ ‌प्रवेश‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌आयु मानदंड

केवीएस ने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु मानदंड निर्धारित किये है जिस शैक्षिणिक वर्ष के लिए कक्षा-1 में प्रवेश माँगा जा रहा है उस वर्ष 31 मार्च को बच्चे की आयु पांच वर्ष होनी आवश्यक है।(जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाता है)।

  • केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिये न्यूनतम और अधिकतम आयु इस प्रकार होगी :-
‌कक्षा‌ ‌संख्या‌ ‌ ‌ ‌न्यूनतम‌ ‌आयु‌ ‌ ‌अधिकतम‌ ‌आयु‌ ‌ ‌
‌1‌ ‌6 ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌8‌ वर्ष‌ ‌ ‌
‌2‌ ‌ ‌6‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌8‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌3‌ ‌ ‌7‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌9‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌4‌ ‌8‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌10‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌5‌ ‌ ‌9‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌11‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌6‌ ‌ ‌10‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌12‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌7‌ ‌ ‌11‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌13‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌8‌ ‌ ‌12‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌14‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌9‌ ‌ ‌13‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌15‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌10‌ ‌ ‌11‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌‌16‌ ‌वर्ष‌ ‌ ‌
‌11‌ ‌ ‌कोई‌ ‌सीमा‌ ‌नही‌ ‌ ‌‌कोई‌ ‌सीमा‌ ‌नहीं‌ ‌ ‌
‌12‌ ‌ ‌कोई‌ ‌सीमा‌ ‌नहीं‌ ‌ ‌‌कोई‌ ‌सीमा‌ ‌नहीं‌ ‌ ‌
  • कक्षा -11 में प्रवेश के लिये आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते की सम्बंधित विद्यार्थी कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश माँग रहा हो। इसी तरह कक्षा 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते की सम्बंधित विद्यार्थी कक्षा 10/11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल न हो।
  • ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय के छात्र थे किन्तु अभिभावक के स्थानांतरण के कारण स्थानांतरित क्षेत्र में केंद्रीय की अनुपलब्धता के कारण किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा हो और अब ऐसे स्थान पर दोबारा स्थानांतरण है जहां केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जायेगा, अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध करना होगा।
kendriya vidyalaya admission age criteria
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KVS Admission कक्षा 10वीं तथा 12वीं प्रवेश

केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाता है । कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किये जाते हैं बशते की इन कक्षाओं में औसत औसत संख्या 40 से कम हों। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिये पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी।

  1. बच्चे ने सीबीएसई से सबद्ध विद्यालय में उसी पाठयक्रम का अध्ययन किया हो।
  2. बच्चे ने कक्षा 9 में कम से कम 6.5 सीजीपीए प्राप्त किया हो।
  3. सीजीपीए की गणना सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 वीं के सीजीपीए गणना के लिये प्रयुक्त सूत्र द्वारा की जाएगी।
  4. कक्षा 12 वीं में प्रवेश के लिये कक्षा 11 वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया होना आवश्यक है।
  5. केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी पात्र होना चाहिये।
  6. केंद्रीय विद्यालयों में उन विषयों का (Combination) उपलब्ध हो।

सांसद/MP कोटा से केवी में एडमिशन कैसे लें

मानव संसाधन विकास मंत्री जो पूरे देश में 1,200 केवी के संचालन की देखरेख करता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही केवी में प्रवेश के लिए सांसदों का कोटा भी निर्धारित किया गया है 2015 से पहले mp कोटा से सांसद अपने लोकसभा या निर्वाचन क्षेत्र से 6 प्रवेशों के लिए अनुशंसा कर सकते थे लेकिन केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 2016-17 में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से इस सीमा को बढ़ाकर 10 तक कर दिया है।

इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक फॉर्म निर्धारित किया है इस निर्धारित फॉर्मेट से ही कोई भी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी बालक या बालिका के प्रवेश के लिये सिफारिश कर सकता है। सांसद/MP कोटा से केवी एडमिशन kv admission लेने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र सांसद और नजदीकी केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करें।

‌‌केंद्रीय विद्यालय ‌एडमिशन प्रिफरेंस (वरीयता)

  • पहली‌‌ ‌‌वरीयता‌ ‌में‌ ‌वे‌ ‌कर्मचारी‌ ‌के‌ ‌बच्चे‌ ‌हैं‌ ‌जो‌ ‌केंद्र‌ ‌सरकार‌ ‌के‌ ‌अंतर्गत‌ ‌नौकरी‌ ‌करते‌ ‌हैं‌ ‌,पूर्व‌ ‌सैनिक ‌जो‌ ‌रिटायर‌ ‌हो‌ ‌चुके‌ ‌हैं‌ उनके‌ ‌बच्चे और ‌विदेशी‌ ‌राष्ट्रीय‌ ‌अधिकारियों ‌के‌ ‌बच्चे‌ ‌जो‌ ‌भारत‌ ‌आये‌ ‌हैं।
  • दूसरी‌ ‌‌श्रेणी‌ ‌में‌ ‌उन‌ ‌कर्मचारियों‌ ‌के‌ ‌बच्चे‌ आते‌ ‌हैं‌ ‌जो‌ ‌भारत‌ ‌सरकार‌ ‌के‌ ‌उच्च‌ ‌संस्थानों‌ ‌में‌ ‌कार्यरत‌ ‌हैं।
  • तीसरी‌ ‌वरीयता‌ ‌‌में‌ ‌राज्य‌ ‌सरकार‌ ‌के‌ ‌कर्मचारियों‌ ‌के‌ ‌बच्चे और भारत‌ ‌में‌ ‌रह‌ ‌रहे ‌विदेशी‌ ‌नागरिकों ‌के‌ ‌बच्चे‌ ‌जो‌ ‌सरकारी‌ ‌कार्य‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌भारत‌ ‌में‌ ‌रुके‌ ‌हुए‌ ‌हैं।

Region/ZIETs Website Links

Sr. No.TitleWebsite
1Ahmedabadhttps://roahmedabad.kvs.gov.in/
2Bangalorehttps://robangalore.kvs.gov.in/
3Bhopalhttps://robhopal.kvs.gov.in/
4Bhubaneshwarhttps://robhubaneswar.kvs.gov.in/
5Chandigarhhttps://rochandigarh.kvs.gov.in/
6Chennaihttps://rochennai.kvs.gov.in/
7Dehradunhttps://rodehradun.kvs.gov.in/
8Delhihttps://rodelhi.kvs.gov.in/
9Guwahatihttps://roguwahati.kvs.gov.in/
10Hyderabadhttps://rohyderabad.kvs.gov.in/
11Jabalpurhttps://rojabalpur.kvs.gov.in/
12Jaipurhttps://rojaipur.kvs.gov.in/
13Jammuhttps://rojammu.kvs.gov.in/
14Kolkatahttps://rokolkata.kvs.gov.in/
15Lucknowhttps://rolucknow.kvs.gov.in/
16Mumbaihttps://romumbai.kvs.gov.in/
17Patnahttps://ropatna.kvs.gov.in/
18Silcharhttps://rosilchar.kvs.gov.in/
19KVS(HQ) Delhihttp://kvsangathan.nic.in
20ZIET Gwaliorhttps://zietgwalior.kvs.gov.in/
21ZIET Mumbaihttps://zietmumbai.kvs.gov.in/
22ZIET Chandigarhhttps://zietchandigarh.kvs.gov.in/
23ZIET Mysorehttps://zietmysore.kvs.gov.in/
24ZIET Bhubaneshwarhttps://zietbhubaneswar.kvs.gov.in/
25AGRAhttps://roagra.kvs.gov.in/
26Ranchihttps://roranchi.kvs.gov.in/
27Raipurhttps://roraipur.kvs.gov.in/
28Varanasihttps://rovaranasi.kvs.gov.in/
29Gurgaonhttps://rogurgaon.kvs.gov.in/
30Tinsukiahttps://rotinsukia.kvs.gov.in/
31Ernakulamhttps://roernakulam.kvs.gov.in/

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फीस स्ट्रक्चर

मदशुल्क
प्रवेश शुल्क₹25
पुनः प्रवेश शुल्क₹100
ट्यूशन शुल्क
– कक्षा 1-5₹150
– कक्षा 6-8₹300
– कक्षा 9-10 (विज्ञान)₹500
– कक्षा 9-10 (गैर-विज्ञान)₹300
– कक्षा 11-12 (विज्ञान)₹600
– कक्षा 11-12 (गैर-विज्ञान)₹400
कंप्यूटर फंड
– कक्षा 1-8₹100
– कक्षा 9-12₹200
विद्यालय विकास निधि
– कक्षा 1-5₹500
– कक्षा 6-10₹1000
– कक्षा 11-12₹1500
परीक्षा शुल्क
– कक्षा 1-5₹50
– कक्षा 6-8₹100
– कक्षा 9-10₹150
– कक्षा 11-12₹200
खेल शुल्क₹50
अन्य शुल्क
– कैम्पस में रहने की सुविधा₹1000 प्रति माह
– परिवहन शुल्क₹1000 प्रति तिमाही
शीर्षकविवरण / डाउनलोड
Kendriya Vidyalaya Sangathan Admission Notice 2024.डाउनलोड (117.3 KB) 
Kendriya Vidyalaya Sangathan Admission Guidelines 2024.डाउनलोड (468.47 KB) 
Kendriya Vidyalaya Sangathan Admission Schedule 2024.डाउनलोड (812.5 KB) 
पंजीकरण फॉर्म कक्षा- II और कक्षा- II से आगे ​​(Sample)डाउनलोड (1.44 MB) 
कक्षा- XI के लिए पंजीकरण फॉर्म (Sample)डाउनलोड (3.89 MB) 
कक्षा- XI के लिए विकल्प प्रपत्र (Sample)डाउनलोड (3.68 MB) 
प्रवेश दिशानिर्देशों में संशोधन 2013-14-भाग-सी, प्रवेश पैरा-9 (I) के लिए प्रक्रिया, कक्षा XI (केवी छात्रों) में प्रवेश की विधिडाउनलोड (32.83 KB) 

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित ‌कुछ‌ प्रश्न-उत्तर

kvs admission में कक्षा‌ ‌1‌ के‌ ‌लिए‌ ‌ऑनलाइन‌ ‌आवेदन‌ ‌कब‌ ‌कर‌ ‌सकते‌ ‌हैं‌ ?‌ ‌

पहली‌ ‌कक्षा‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌ऑनलाइन‌ ‌पंजीकरण से किये जायेंगे। वे सभी अभिभावक जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Kendriya Vidyalaya कक्षा‌ ‌1‌ ‌में‌ ‌न्यूनतम‌ ‌व‌ ‌अधिकतम‌ ‌आयु‌ ‌क्या‌ ‌होगी?‌ ‌

कक्षा‌ ‌1‌ ‌में‌ ‌प्रवेश के लिये न्यूनतम‌ ‌व‌ ‌अधिकतम‌ ‌6 वर्ष‌ ‌से‌ ‌8 वर्ष‌ ‌तक है।  ‌

यह भी देखें

CTI Admission 2023 | CTI प्रवेश | CITS Admission Form, Qualification, Fee, Counselling

कक्षा‌ ‌11‌ ‌में‌ ‌किस‌ ‌योग्यता‌ ‌के‌ ‌अनुसार‌ ‌बच्चों‌ ‌को‌ ‌प्रवेश‌ ‌मिलेगा?‌ ‌

वे‌ ‌छात्र‌ ‌जिन्होंने‌ ‌ह्युमन‌ ‌स्ट्रीम‌ ‌में‌ ‌परीक्षा‌ ‌उत्तीर्ण‌ ‌की‌ ‌हो‌  ‌जिन‌ ‌छात्रों‌ ‌ने‌ ‌सभी‌ ‌विषयों‌ ‌में‌ ‌60%‌ ‌अंक‌ ‌पूरे‌ होने‌ ‌चाहिए.‌ ‌तथा‌ कॉमर्स‌ ‌में‌ ‌55%‌ ‌अंक‌ ‌प्राप्त‌ ‌हो।

कक्षा‌ ‌2‌ ‌की‌ ‌चयन‌ ‌सूची‌ ‌कब‌ ‌घोषित‌ ‌की‌ ‌जाएगी?‌ ‌

कक्षा‌ ‌2‌ ‌की‌ ‌चयन‌ ‌सूची‌ को घोषित‌ ‌की‌ ‌जाएगी।

अनुसूचित‌ ‌उम्मीदवारों‌ ‌के‌ ‌लिए‌ ‌कितने‌ ‌सीटें‌ ‌हैं‌ ?

अनुसूचित‌ ‌उम्मीदवारों‌ ‌के‌ ‌लिये‌ ‌7.5‌ %‌ ‌सीटें‌ ‌हैं।

आवेदनकर्ता‌ ‌ऑनलाइन‌ ‌ही‌ ‌आवेदन‌ ‌कर‌ ‌सकता‌ ‌हैं‌ ‌या‌ ‌ऑफलाइन‌ ‌भी‌?‌ ‌

आवेदनकर्ता‌ ‌दोनों‌ ‌मोड़ो‌ ‌से‌ ‌आवेदन‌ ‌कर‌ सकता‌ ‌हैं‌, ऑनलाइन‌ ‌भी‌ ‌ऑफलाइन‌ ‌भी।

क्या केवी में निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर भी प्रवेश मिलता है?

जी हाँ केवी में निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर भी प्रवेश मिलता है इसका प्रावधान किया गया है।

क्या स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त छात्र को प्रवेश में रियायत मिलती है?

स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तथा मेधावी छात्रों को प्रवेश में रियायत मिलती है

क्या अनुशंसा पर केवी में प्रवेश मिलता है?

जी हाँ, अनुशंसा पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 10,12 को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिये की जा सकती है।

यदि एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने से रह गये तो क्या करें?

यदि आप एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने से रह गये हैं तो मई/जून में प्राचार्य रिक्त सीटों का नोटिफिकेशन निकालेंगे उसका ध्यान रखें।

केंद्रीय विद्यालय‌ ‌कॉन्टेक्ट नम्बर

यदि‌ ‌किसी‌ ‌छात्र के‌ ‌माता-पिता‌ ‌को‌ ‌किसी‌ ‌भी‌ ‌प्रश्न‌ ‌के‌ ‌मामले‌ ‌में‌ पूछताछ करनी है तो ‌इन‌ ‌दिए‌ ‌हुए‌ ‌नंबर‌ ‌पर‌ ‌फोन‌ ‌कर‌ ‌सकते‌ ‌हैं‌ ‌, केन्द्रीय‌ ‌विद्यालय‌ ‌संगठन‌,‌18,‌ ‌औद्योगिक‌ ‌शहीद‌ ‌जीत‌ ‌सिंह‌ ‌मार्ग‌,‌ ‌नई‌ ‌दिल्ली-‌ ‌110016‌ ‌ ‌
फोन‌ ‌नंबर‌ ‌–‌ ‌011-26858570,26512579‌ ‌Email-‌ ‌commissioner‌ ‌‌-kvs@gov.in Kvs.commissioner@gmail.com

हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको KVS एडमिशन से संबंधित किसी पर की सूचना के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी इससे संबंधी सूचना के बारे में पता कर सकते हैं। KVS से जुडी किसी भी समस्या के विषय में आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर (+91) 11-26858570 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जायेगा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में कुछ विशेष प्रावधान

इन प्रवेश दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा कीनिर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर प्रवेश दिया जाएगा :

  1. माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पोत्र/पौत्रियाँ
  2. केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र/पौत्रियाँ (पुत्र अथवा/और पुत्री के बच्चे)। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं. (मुख्यालय) में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र/पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या/स्थानांतरण/भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन कक्षा-9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी / कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमित कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा)।
  3. कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे ।
  4. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना मेडल (आर्मी), नौ सेना मेडल (नौसेना), वायु सेना मेडल (वायु सेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे ।
  5. शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे ।
  6. सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई /सीबीएसई “राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।
  7. स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता |
  8. इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 तथा कक्षा-6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता-पिता की जुड़वों पुत्रियां भी सम्मिलित हैं ।
    • जुड़वाँ पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा।
    • डॉ की स्थिति आने पर जुड़वों पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए।
    • यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वां पुत्रियाँ भी सम्मिलित) के आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या (कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 तथा कक्षा-6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 2) से अधिक हैं तो प्राथमिकता श्रेणियाँ के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए | यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हाँ तो सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए ।
  9. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ किए गए बाल श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे।
  10. शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे।
  11. ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।
  12. केंद्रीय वियालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रवेश (30 जून तक) दिया जाएगा।
  13. प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को भारत भर में स्थित किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे आदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी किए जाएगें। ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित हाँगे –
    • देश भर में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 प्रवेश केवल उन बच्चों के लिए हैं जो विशेष रूप से वर्तमान या पिछले वर्ष में पोस्टिंग के बाद अपने माता-पिता के साथ विदेश से लौटे हैं और इन प्रवेशों के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान 30 नवंबर तक विचार किया जाएगा। ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में पाँच बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    • केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 5 सीटें केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हों जहाँ शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है (30 नवंबर तक)।
  14. अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग(रॉ) के कर्मचारियों के 5 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्‍ली में और शेष दिल्‍ली से बाहर (30 जून तक) दी जाएंगी।
  15. यदि उपबंध (12), (13) और (14) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त ना हो तो इन प्रावधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक (30 नवंबर तक) अतिरिक्त नामों को मनोनीत किया जा सकता है।
  16. (क) प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के द्वारा सभी विद्यालयों में (आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर) कक्षा एक के प्रत्येक सेक्शन में निर्धारित विद्यार्थी संख्या (40) तक 5 सीटें भरी जाएंगी।

    (ख) इसी तरह अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रायोजक अभिकरण (sponsoring agency) के बच्चों के प्रवेश हेतु अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिलाकर 10 सीटों के लिए नाम (प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 सीटें) निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्तुत किए जा सकते हैं। यदि प्रायोजक के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हुए हों तो अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय/अस्थानांतरणीय अथवा राज्य सरकार के एवं स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों आदि के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं बशर्ते कि वे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र हों।
  17. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय/शिफ्ट में अपने विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं । कक्षा 10 वीं और 12 वीं को छोड़कर इन दो प्रवेशों की संस्वीकृति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग-अलग की जा सकती है। ये विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए (30 जून तक)।
  18. दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डीडीए द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डीडीए के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य सभी कक्षाओं में मिलाकर कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा-1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अंदर होंगे जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या से ऊपर होंगे।
  19. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा-सत्र में प्रवेश हेतु दस (10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संस्तुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश के लिए होगी। यदि किसी माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी / सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। राज्यसभा एवं लोक सभा के मनोनीत सांसद देश में स्थित किसी एक विद्यालय या भिन्‍न विद्यालयों में दस (10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं।
    • (क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे ।
    • (ख) यह अनुशंसा केवल कक्षा-1 से कक्षा-9 तक की कक्षाओं के लिए की जा सकती है।
    • (ग) ये प्रवेश शिक्षा-सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे । निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।
    • (घ) यह अनुशंसा माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यात्रय) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म / प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा
    • (ड) माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के प्रवेश की संस्तुति की गई है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।
  20. सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना, नौसेना, और कोस्ट गार्ड एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 और कक्षा 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु रक्षा क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में अपने कार्मिकों के अधिकतम 06 बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। ये प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता से अधिक और केवीएस के प्रवेश दिशानिर्देशों के भाग ए पैरा 5 के अलावा और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी आदेशों पर किए जाएंगे। (31 अगस्त तक)

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