झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा घोषित किया गया है ,योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी शहरी अकुशल श्रमिक नागरिकों को रोजगार का लाभ प्रदान किया जायेगा जो अल्प आय वर्ग से संबंधित है
Shramik Rojgar के माध्यम से सभी लाभार्थी श्रमिकों को नरेगा जॉब कार्ड की तरह ही श्रमिक कार्ड को प्रदान किया जायेगा जिसके तहत वह योजना से मिलने वाले रोजगार के लाभ को प्राप्त कर सकते है। इस जॉब कार्ड के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्य सरकार के द्वारा यह वादा भी किया गया है की अगर वह Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के तहत श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं कर पायी तो लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्रदान किया जायेगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी को प्रदान करेंगे।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत उन सभी श्रमिक को योजना के तहत शामिल किया गया है जो कॉरोनकाल के समय में अपने घर वापस लौट कर आये है एवं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है।
सरकार के द्वारा उन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए यह सुनश्चित किया गया है की अब उन्हें जॉब कार्ड की तरह ही काम करने के लिए कार्ड प्रदान किया जायेगा ,जिसमें उन्हें 100 दिन का काम दिया जायेगा।
जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सरलता से कर पाएं। झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को योजना में अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
पंजीकृत सभी श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में निवासरत सभी अकुशल श्रमिक योजना में आवेदन करने के पात्र है।
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
स्कीम | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
योजना लांच की गयी | CM हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | रोजगार श्रम विभाग |
लाभार्थी | शहरी क्षेत्र के प्रवासी अकुशल श्रमिक नागरिक |
लाभ | 100 दिन के रोजगार की प्राप्ति |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना |
आवेदन | ऑनलाइन |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.jharkhand.gov.in |
Shramik Rojgar Yojana 2023 के अंतर्गत होने वाले कार्य
अकुशल श्रमिक वर्ग के लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य का निर्माण किया जायेगा सभी कार्यों को नीचे दर्शाया गया है।
- चकबंदी कार्य का निर्माण
- सिंचाई कार्य
- मार्ग का निर्माण आवास निर्माण कार्य से जुड़े सभी प्रकार के कार्य
- वृक्षारोपण कार्य
- भवनों का निर्माण
- सड़को का निर्माण
- साफ-सफाई स्वच्छता
- मरमम्त का कार्य ,कृषि से जुड़े सभी प्रकार के कार्य ,गड्ढे खोदने एवं कुओं के निर्माण का कार्य
- राज्य में मौजूद सार्वजानिक स्थानों एवं विभिन्न प्रकार के संस्थानों के रखरखाव का कार्य भी इसी योजना के अंतर्गत किया जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के उद्देश्य
Shramik Rojgar Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य है अपने मूल राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को जीवन जीने के लिए रोजगार के साधन को उपलब्ध करवाना जिससे वह अपने परिवार के सदस्यों की आजीविका की सुरक्षा को बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूर्ण कर सके।
योजना के अंतर्गत महात्मा गाँधी मनरेगा जॉब कार्ड के तहत मिलने वाला रोजगार के जैसे ही योजना के माध्यम से अकुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए जॉब कार्ड दिया जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत अब सभी अकुशल श्रमिकों को अपने राज्य के अंदर ही रोजगार जैसी सुविधाएँ लेने का अवसर प्राप्त होगा।
श्रमिक वर्ग के नागरिकों को दो वक्त का भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह एक विशेष पहल शुरू की गयी है जिसके तहत वह रोजगार की प्राप्ति करके अपने परिवार के लिए दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की विशेषताएं
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत कोरोना के प्रकोप के बाद अपने मूल राज्य झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की मदद करेगी।
- कोरोनावायरस महामारी फैलने के दौरान 1 मई से राज्य के बाहर फंसे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक झारखंड लौट आए है
- झारखंड राज्य ग्रामीण विकास विभाग ने 2.5 लाख श्रमिकों का कौशल मानचित्रण किया है। जिसमे यह पता चला है कि विभिन्न राज्यों से लौटे 30% श्रमिक अकुशल श्रमिक हैं।
- इन्हीं अकुशल श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए योजना को शुरू किया गया जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग के लोग है।
Shramik Rojgar Yojana 2023 के लाभ
- पांच लाख से भी अधिक अकुशल श्रमिक वर्ग के नागरिकों को झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंदर 100 दिन का रोजगार लाभार्थी श्रमिक को प्रदान किया जायेगा।
- 18 वर्ष की आयु वाले सभी श्रमिकों को योजना के अंतर्गत रोजगार लेने का लाभ प्राप्त होगा।
- अगर किसी नागरिक को योजना के माध्यम से रोजगार लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- मजदूरों को प्रथम माह के अंदर भत्ते के रूप में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई भाग ही लाभार्थी श्रमिक को दिया जायेगा।
- उसके बाद श्रमिक को 60 दिन की मजदूरी पूर्ण करने के बाद मजदूरी का आधा हिस्सा श्रमिक को दिया जायेगा।
- 100 दिन के रोजगार को पूर्ण कर लेने के बाद मजदूरी की संपूर्ण राशि नागरिक को प्रदान की जाएगी।
- Shramik Rojgar Yojana 2023 को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत निर्देशित किया जायेगा।
- नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के माध्यम से अकुशल श्रमिकों को रोजगार कार्ड प्रदान किया जायेगा जिसके अनुसार उन्हें रोजगार प्राप्त होगा।
श्रमिक रोजगार योजना झारखंड पात्रता एवं मानदंड
- Jharkhand Shramik Rojgar Yojana के लिए राज्य के श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखण्ड के लिए श्रमिक का 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में निवासरत होना आवश्यक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के पास मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
- महिला एवं पुरुष दोनों मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक मजदुर का आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट विवरण
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
राज्य के जो इच्छुक अकुशल श्रमिक वर्ग के नागरिक झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आसानी से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की आधिकारिक वेबसाइट msy.jharkhand.gov.in में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में आवेदन वाले सेक्शन में जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें के लिंक में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक को पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करना है।
- जैसे जिला ,शहरी स्थानीय निकाय ,वार्ड नंबर ,पता,पिन कोड नंबर ,जन्म तिथि ,मोबाइल नंबर आधार कार्ड आदि।
- सभी जानकारी बाहरणे के बाद आवेदक को फॉर्म के अंत में Declaration और आधार वाले विकल्प में टिक करना है। और कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट वाले बटन में क्लिक करना है।
- आवेदन पत्र को जमा करते ही आवेदक के मोबाइल में पंजीकरण रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।
- पंजीकरण नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना जॉब कार्ड कैसे डाउनलोड करें ?
- मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए नागरिक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट msy.jharkhand.gov.in में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत आवेदन वाले सेक्शन में जॉब कार्ड डाउनलोड करें के विकल्प में क्लिक करें।
- next page में आवेदक को जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए Application Ref Number और Aadhaar No को दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन में जॉब कार्ड का समस्त विवरण दिखाई देगा इसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेकर रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रख सकते है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट msy.jharkhand.gov.in में शिकायत वाले सेक्शन में शिकायत दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।
- लिंक में क्लिक करते ही आवेदक की स्क्रीन में शिकायत दर्ज करने का फॉर्म खुल जायेगा।
- form में आवेदक को जॉब कार्ड नंबर ,आधार नंबर ,शिकायत का प्रकार ,शिकायत विवरण को दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड को दर्ज करें और सबमिट वाले विकल्प में क्लिक करे।
- इस तरह से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।
शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें ?
- सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट msy.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।
- अब आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- शिकायत की स्थिति जांचने के लिए आवेदक को शिकायत वाले सेक्शन में शिकायत की स्थिति की जाँच करें के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- अगले पेज में आवेदक को शिकायत संदर्भ संख्या को दर्ज करना है।
- और सबमिट बटन में क्लिक करना है। इसके पश्चात शिकायत संबंधी सभी विवरण स्क्रीन में प्राप्त होंगे।
- इस तरह से आप की शिकायत की स्थिति जांचने की प्रक्रिया पूरी होती है।
श्रमिक रोजगार योजना से संबंधित सवाल और उनके जवाब
15 अगस्त 2020 को झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रमिक वर्ग के नागरिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
हाँ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी अकुशल नागरिकों को Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
5 लाख से भी अधिक श्रमिक मजदूर नागरिकों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया जायेगा।
श्रमिक रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को योजना के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना होगा पंजीकरण हो जाने के उपरांत वह रोजगार संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।
msy.jharkhand.gov.in वेबसाइट को प्रवासी श्रमिक नागरिको के लिए लॉन्च किया गया है पोर्टल के तहत अब श्रमिक नागरिक रोजगार हेतु सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
हाँ झारखण्ड सरकार के द्वारा श्रमिक नागरिकों के लिए यह निर्णय लिया गया है की अगर उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्रदान किया जायेगा।
श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए। श्रमिक 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में निवासरत होना चाहिए। श्रमिक व्यक्ति का मनरेगा कार्ड नहीं बना होना चाइये। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
हमारे इस लेख में योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है अगर आवेदक को झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वह नीचे दिए गए सहायता नंबर पर कॉल कर सकते है एवं अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते है।
टोल फ्री नंबर: 1800-120-2929
Location – Directorate, Municipal Administration, Urban Development & Housing Department 3rd Floor, FFP Building, Dhurwa, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834004, Jharkhand
Phone – 0651-2401955
Email – director.ma.goj@gmail.com