हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अन्य जाति में विवाह करने वाले युवक/युवती को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश राज्य के नागरिकों को मिलेगा। वे इच्छुक उम्मीदवार एवं पात्र युवक/युवती जो अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ उठाना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते है हिमाचल इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम क्या है ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े.
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश
अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत युवक/युवती को अनुसूचित जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करने पर 75,000/-रू तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल हिमाचली लोगो को मिलेगा। इंटर कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी लाभार्थी को नकद रूप में प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी।
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Inter Cast Marriage Scheme 2024 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ पर हम आपको हिमाचल इंटर कास्ट योजना 2024 से सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना |
साल | 2024 |
राज्य का नाम | Himachal Pradesh |
योजना का नाम | Inter Cast Marriage Scheme |
लाभार्थी | दूसरी जाति में विवाह करने वाले |
प्रोत्साहन राशि | 75,000 |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | esomsa.hp.gov.in |
Inter Cast Marriage Scheme हेतु पात्रता
उम्मीदवारों को Inter Cast Marriage Inter-caste Marriage Scheme 2024 हेतु आवेदन करने से पूर्व योजना के लिए तय की गई पात्रता पूरी करनी होगी। इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही योजना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जानिए क्या है पात्रता –
- उम्मीदवार हिमाचल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दम्पति की आयु 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों ने इससे पहले अंतरजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त न किया हो।
- आवेदक (पति-पत्नी) की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को हिमाचल इंटर कास्ट योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप फॉर्म भरकर योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं –
- दम्पति के पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अन्य जातियों के युवक/युवती को अनुसूचित जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करने पर 75,000/-रू अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृृत की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन कैसे करें ?
- हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है।
- फॉर्म में आपको पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद आपको जिला अधिकारी कल्याण/तहसील अधिकारी कल्याण विभाग में जमा करवा देना है।
योजना से मिलने वाली राशि दो किस्तों में दी जाएगी, विवाह के पंजीकरण के समय 50,000 रूपये और विवाह के 3 साल बाद 25, 000 रूपये.
इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम का उद्देश्य
Himachal Pradesh Inter Cast Marriage Scheme का मुख्य उद्वेश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है। इस योजना के माध्यम से दूसरी जाति में विवाह करने से भेदभाव की भावना दूर होगी।
HP Inter Cast Marriage Scheme से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट esomsa.hp.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
इंटर कास्ट योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?
Inter Cast Marriage Inter-caste Marriage Scheme ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोनों का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, आय प्रमाण, शादी का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी.
हिमाचल अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी ?
हिमाचल अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को 75000 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
इस लेख में हमने आपसे Inter Cast Marriage Inter-caste Marriage Scheme और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी साझा की है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।