हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है जिसके तहत राज्य के हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएँ संचालित की जाती है। हाल ही में सरकार द्वारा हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना को शुरू किया गया है यह योजना राज्य के Unmarried महिला एवं पुरुषों के लिए शुरू की गयी है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन, डॉक्यूमेंट – Haryana Vidhur Pension Yojana से सम्बंधित जानकारी को साझा करेंगे, इसके लिए आप आर्टिकल के लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना
राज्य के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा राज्य में Haryana Vidhur Pension Yojana को शुरू किया गया है।
यह जो योजना है वह अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं के लिए लायी गयी योजना है, जिन महिला एवं पुरुष की आयु 45 से 60 के बीच है और उनकी शादी नहीं हुई है, इनको सरकार द्वारा योजना के तहत हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी। जो भी पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी वह डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ही उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना के तहत राज्य के करीबन 1.25 लाख नागरिकों को सरकार द्वारा योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
Haryana Vidhur Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | अविवाहित पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
रजिस्ट्रेशन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य के अविवाहित महिला/पुरुषों को पेंशन दी जाएगी |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
योजना के उद्देश्य
राज्य में Unmarried (अविवाहित) पुरुष एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत अविवाहित नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली पेंशन
इसी तरह से अविवाहित विधुर पेंशन योजना में भी अविवाहित नागरिकों को सरकार द्वारा 3,000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जा सकती है इसका फैसला सरकार द्वारा जल्द ही किया जाएगा।
Haryana Vidhur Pension Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
Haryana Vidhur Pension Yojana के तहत मिलने वाले लाभ तथा विशेषताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है-
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत राज्य के जितने भी अविवाहित महिला एवं पुरुष है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के unmarried लोग सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के तहत 40 साल से लेकर 60 साल तक के नागरिक ही आवेदन कर सकते है।
- राज्य में जिन महिला एवं पुरुषों का विवाह नहीं हुआ है उनको इस योजना ही योजना का पत्र समझा जाएगा।
- इस योजना को जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राज्य में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
- योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित नागरिक अपनी जरूरतों को पूर्ण कर सकते है।
- राज्य के लगभग 1.25 लाख लोगो को इस योजना के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन की राशि को सीधे ही लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- आवेदकों को अब से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
योजना की पात्रता
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीचे दी हुई निम्न प्रकार की पात्रताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए-
- योजना में आवेदन करने के लिए आपका हरियाणा राज्य मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना में राज्य के 45 साल से लेकर 60 साल के नागरिक अपना पंजीकरण कर सकते है।
- योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक का जो बैंक खाता है वह आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ राज्य की अविवाहित महिला व पुरुष दोनों कर सकते है।
- जिस भी आवेदक की वार्षिक आय 18 लाख से कम होगी उसे ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना के आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे निम्न प्रकार से दिए हुए आवश्यक डाक्यूमेंट्स होने जरूरी है-
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- आधार कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी प्रमाण पत्र
Haryana Unmarried Pension Yojana की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Haryana Vidhur Pension Yojana की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे निम्न प्रकार से दी हुई है आप देख सकते है-
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अंत्योदय भवन, अटल सेवा केंद्र तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा।
- वहाँ पहुंचकर आपने वहां के अधिकारी को Unmarried Pension Yojana में आवेदन करने के लिए कहना है।
- उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंट अधिकारी की मदद से निकलवा ले।
- अब आपको पूरी जानकारियों एवं योजना में मांगे गए डाक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच काना है और आवेदन फॉर्म को वही जमा कर देना है उसके बाद इसका चार्ज भी लिया जाएगा।
- जैसे ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो अधिकारी द्वारा आपको रसीद दे दी जाएगी उसको आपको सुरक्षित रख लेना है।
- इस तरह से आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके योजना में अपनी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
Haryana Unmarried Pension Yojana की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अविवाहित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो नागरिक योजना में करना चाहते है, वे नीचे बताई गयी आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर विजिट करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का नया होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको होम पेज पर Welfare Schemes का विकल्प दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा वहां पर आपको Apply for Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के तुरंत बाद नए पेज पर आपको Unmarried Pension yojana का एक विकल्प दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देना है।
- अब आवेदन फॉर्म में कुछ जानकारी पूछी गयी है जिसको आपको ध्यान से भरना है।
- फॉर्म में जानकारी को भरने के बाद योजना में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है।
- अब आपको इस योजना से सम्बंधित कार्यालय में जाकर इस फॉर्म को जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप इस योजना में आसानी से इस प्रक्रिया को फॉलो करके योजना में आवेदन कर है।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
इस योजना को हरियाणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू किया गया है।
राजस्थान राज्य के जितने भी अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट ये pension.socialjusticehry.gov.in है।
योजना के इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से है जैसे- आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता एवं स्थायी निवास पत्र आदि।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना में आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन कर सकते है।