हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ (Haryana labour.gov.in)

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Reported by Saloni Uniyal

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हरियाणा सरकार के द्वारा लेबर डिपार्टमेंट योजना के माध्यम से समय-समय पर श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जाती हैं, ताकि गरीब एवं असंगठित क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ सके। कुछ योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सीधे-सीधे आर्थिक सहायता भी श्रमिकों को देती है। यहां हम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित की जानें वाली सभी योजनाओं का विवरण दे रहें हैं। जिससे की आप इन सभी योजनाओं के बारें में जान कर इनका लाभ ले सकें। राज्य के वे श्रमिक जो registered है तथा इनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से कई योजनाओं के लाभ जैसे- भरण-पोषण, बेटी की शादी के लिए अनुदान, बच्चों की शिक्षा तथा रोजगार के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इच्छुक श्रमिक Haryana Labour Department Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है। इस लेख में आज हम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ (Haryana labour.gov.in) से सम्बंधित संपूर्ण जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे, इसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल के लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ (Haryana labour.gov.in)
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ जाने यहां

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना

Haryana Labour Department Scheme की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों के जीवन में सुधार किया जाएगा इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

यह भी देखें : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना को शुरू किया गया है।

लेकिन आपको बता दे कई बार इन योजनाओं के लाभ से कई श्रमिक वंचित रह जाते है क्योंकि उनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है इस समस्या का हल निकालते हुए सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है।

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Haryana Labour Department Yojana Highlights

योजना का नामहरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना
वर्ष2023
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
राज्यहरियाणा
रजिस्ट्रेशन मोडऑनलाइन
उद्देश्यसरकार द्वारा जारी की गई सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करना
लाभार्थीराज्य के श्रमिक
सम्बंधित विभागश्रम विभाग
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in

योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत एक ही पोर्टल पर कई बहुत सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी हुई है जिसमे श्रमिक आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। उम्मीदवार इस पोर्टल पर आसानी से घर बैठे आवेदन कभी भी किसी भी समय पर आवेदन कर सकते है।

Haryana श्रम विभाग योजनाओं के लाभ एवं पात्रता

  • चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) – यदि कोई श्रमिक दुर्घटना होने पर या बीमार होता है और सरकार द्वारा स्वीकृत हॉस्पिटल में वह 4 से 30 दिन एडमिट होता है तो इस स्थिति में श्रमिक को उसकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ श्रमिक को तब प्राप्त होगी जब उसे योजना में पंजीकृत हुए एक साल की सदस्यता प्राप्त हो गई हो।
  • अपंगता सहायता – यदि श्रमिक अपंग हो जाता है तो योजना के तहत उसे 1 लाख से डेढ़ लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है परन्तु इसके लिए आवेदक के पास हरियाणा स्वास्थ्य विभाग स्थाई अपगंता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा पंजीकृत श्रमिक के पास एक साल की सदस्यता होनी अनिवार्य है। श्रमिक को एक वर्ष के भीतर विकलांगता होने पर आवेदन करना होगा।
  • पैतृक घर जाने का किराया – श्रमिक अथवा उसके परिवार पैतृक जाने लिए बस व रेल का किराया उनके ही द्वारा दिया जाएगा। पंजीकृत श्रमिक के एक साल नागरिकता तो जरुरी है।
  • दाह संस्कार – योजना के माध्यम से 15 हजार रुपए की राशि श्रमिक के क़ानूनी उत्तराधिकारी को देह संस्कार के लिए दी जाएगी। कामगार का योजना में नियमित पंजीकरण होना जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र, और जो व्यक्ति उस श्रमिक का क़ानूनी उत्तराधिकारी था उसका प्रमाण पत्र आदि।
  • शिक्षा के लिए वित्तीय मदद – योजना के तहत 8000 से 2000 रूपए की वित्तीय राशि छात्र को पहली कक्षा से लेकर स्नातक तक दी जाएगी। एक वर्ष की नियमित अध्यक्षता श्रमिक के पास होनी जरूरी है, श्रमिक के केवल तीन बच्चों को ही लाभ दिया जाएगा जो हरियाणा के स्कूल/कालेजों में पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों का नियमित रूप से पढ़ाई करने का प्रमाण पत्र स्कूल या संस्था से अपलोड करना है।
  • बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता – योजना के माध्यम से श्रमिक के बच्चों की शादी कराने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए श्रमिक की एक साल की सदस्यता तथा दुल्हन की आयु 18 वर्ष एवं दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है एवं शादी के 6 महीने बाद मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • विधवा पेंशन योजना – योजना में पंजीकृत श्रमिक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को हर महीने 3000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके लिए एक वर्ष की नियमित सदस्यता श्रमिक की होनी चाहिए। यदि विधवा महिला दूसरी शादी करती है या फिर राज्य में नहीं रहती है तो इस स्थिति में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए वित्तीय राशि – श्रमिक के बच्चों को 2000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके लिए श्रमिक की एक साल की सदस्यता होगी, उसके तीन बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
  • श्रमिकों के होनहार बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि – यदि श्रमिक के बच्चे 60% नम्बर से ऊपर तथा 90% नम्बर लाते है तो उन्हें सरकार द्वारा 21,000 से 51,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। इस लाभ उन श्रमिकों के बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनकी एक वर्ष की नियमित सदस्यता है।
  • साइकिल योजना – श्रमिक की एक साल की सदस्यता होनी अनिवार्य है योजना का लाभ पांच साल में एक ही बार दिया जाएगा। उसे साइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपए दिए जायेंगे।
  • कन्यादान योजना – योजना के माध्यम से श्रमिक की बेटी की शादी के लिए 51000 रुपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • सिलाई मशीन योजना – योजना के तहत जो श्रमिक पंजीकृत महिला है उसकी एक साल की नियमित सदस्यता का होना अनिवार्य है। महिला को 3500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • मातृत्व लाभ – योजना के तहत श्रमिक के बच्चों को जन्म के बाद 36,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी।
  • औजार खरीदने के लिए – योजना के माध्यम से श्रमिक को औजार खरीदने के लिए 8000 रुपए पांच साल में एक बार दिए जाएंगे।
  • व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा के लिए आर्थिक सहायता – योजना के तहत श्रमिक के बच्चों को 1 लाख से 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में हास्टल सुविधा के लिए प्रदान की जाएगी।
योजना के जरुरी दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नम्बर
  • ईमेल आईडी

Haryana Labour Department Yojana की आवेदन प्रक्रिया

योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताई हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना होगा।

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  • आवेदक को सर्वप्रथम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा कर क्लिक करना है। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ  (hrylabour.gov.in)
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलेगा, यहां पर आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना 2023 के तहत अलग-अलग योजनाओं की लिस्ट दिखेगी। आपको अपनी इच्छानुसार योजना को सेलेक्ट करना है। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनायें, पात्रता, लाभ  (hrylabour.gov.in)
  • इसके बाद आपको नए पेज पर apply now का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में कुछ जानकारी जैसे- नाम, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी आदि को ध्यान से भरना है।
  • इसके बाद फॉर्म में जो भी जरूरी दस्तावेज पूछे गए उन सब को आपको अपलोड करना है।
  • फॉर्म मे entered की हुई सभी डिटेल्स को एक बार जाँच ले और उसके बाद submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
  • इस प्रकार से आप इस योजना में आसानी से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से सम्बंधित सवाल/जवाब

Labour Department Scheme को किस राज्य में शुरू किया गया है?

Labour Department Scheme को हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है।

Haryana Labour Department Scheme में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते है।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना क्या है?

इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसके तहत श्रमिक आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

Haryana Labour Department Yojana के लाभार्थी कौन है?

राज्य के श्रमिक नागरिक इस योजना के लाभार्थी है।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ये hrylabour.gov.in है।

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