हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के कमजोर और गरीब परिवार की बेटियों को उनके विवाह के समय आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाने हेतु हरियाणा कन्यादान योजना/ शादी शगुन योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार कन्या के विवाह हेतु आवेदक परिवार को 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे वह परिवार जो अपनी आर्थिक परेशानियों के चलते अपनी कन्या की शादी बेहतर तरीके से करवाने में असमर्थ होते हैं। वह भी अब Haryana Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त कर बिना किसी परेशानी के अपनी कन्या का विवाह करवा सकेंगे।इसके लिए योजना में आवेदन हेतु सरकार द्वारा सभी वर्ग के नागरिकों के लिए कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जिसकी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?
Haryana Kanyadan Yojana जिसे शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवार की बेटियों को योजना का लाभ प्रदान करती है। इस के साथ ही यह लाभ उन विधवा महिलाओं की बेटियों को भी प्रदान किया जाता हैं, जिनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके पास आय को कोई जरिया नहीं होता।
शादी शगुन योजना में दी जाने वाली धनराशि पहले 40,000 रूपये रखी गई थी जिसे बाद में सरकार द्वारा बढ़कर 51000 रूपये कर दिया गया था। जिससे राज्य के पात्र नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त करने हेतु योजना में आवेदन करना आवश्यक है। जिसके लिए आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर सभी योग्य आवेदक आसानी से आवेदन कर सकेंगे। विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ भरने के बाद ही सभी आवेदकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
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Haryana Kanyadan Yojana 2023 Details
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको हरियाणा कन्यादान योजना 2023 से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी देने जा रहें है। जिनके विषय में आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
किसके द्वारा आरम्भ की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य की बेटियाँ |
योजना का उद्देश्य | बेटियों को शादी के समय आर्थिक लाभ प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
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हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है ?
Haryana Kanyadan Yojana को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के कम आय वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को योजना के माध्यम से लाभान्वित करना है। जिससे इन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु होने वाले खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और वह भी अपनी बेटियों का विवाह आसानी से करवा सकें। हरियाणा कन्यादन योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें इसके लिए बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा , जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी योजना के माध्यम से खत्म किया जा सकेगा और परिवार को विवाह हेतु मिलने वाली सहायता राशि से होने वाले खर्चे पर बड़ी राहत मिल सकेगी।
Haryana Shadi Shagun Yojana से मिलने वाले लाभ एवं इसकी विशेषताएँ
हरियाणा शादी योजना से जुड़े लाभ एवं विशेषताओं की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से Haryana Shadi Shagun Yojana से मिलने वाले लाभ एवं इसकी विशेषताएँ संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते है –
- हरियाणा कन्यादान योजना का आरम्भ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब परिवार की बेटियों को शादी के समय आर्थिक सहयोग देने हेतु किया गया है।
- विवाह शगुन योजना हरियाणा के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ विधवा महिलाओं की बेटियों और विकलांग दम्पत्तियों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्रता शर्तों पर कन्या को विवाह हेतु 11000 रूपये से लेकर 51000 रूपये तक का आर्थिक लाभ कन्या को विवाह हेतु शगुन के रूप में प्रदान करती है।
- राज्य के 1118 योग्य आवेदकों को इस वित्त वर्ष 37249000 रूपये की धनराशि प्रदान कर उन्हें योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।
- शादी शगुन योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक परिवार की शादी में होने वाले खर्चे से आर्थिक परेशानियों को मिलने वाली सहायता राशि से कम किया जा सकेगा।
- विवाह शगुन योजना हरियाणा के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है।
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विवाह शगुन योजना हरियाणा में दी जाने वाली सहायता राशि
कन्यादान योजना हरियाणा के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि आवेदकों को अलग-अलग वर्ग के आधार पर प्रदान की जाती है, यह धनराशि आवेदकों को किश्तों में प्रदान की जाती है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
संख्या | विभिन्न वर्ग | अनुदान राशि | सहयाता राशि किश्तों में |
1. | विधवा महिला को बिटिया की शादी हेतु | 51000 रूपये धनराशि | योजना के अंतर्गत इन श्रेणी की कन्या को दी जाने वाली धनराशि दो किश्तों में प्रदान की जाती है। पहली किश्त– 46000 रूपये कन्या के विवाह से पहले या विवाह के समय दूसरी किश्त– 5000 रूपये की दूसरी किश्त शादी के छह महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र जमा करके। |
2. | निराश्रित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला/तलाकशुद/विधवा की बेटियों और अनाथ लडकियों के लिए | 41000 रूपये | पहली किश्त– 36000 रूपये शादी के समय दूसरी किश्त– 5000 रूपये शादी के छह महीने भीतर शादी का प्रमाण पत्र जमा करके। |
3. | खिलाड़ी महिला | 31000 रूपये | महिला खिलाड़ी को 31000 रूपये धनराशि एक साथ प्रदान की जाएगी। |
4. | BPL परिवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग जिनकी आय 1 लाख से कम और 2.5 एकड़ या इससे कम की कृषि भूमि हो | 11000 रूपये | पहली किश्त- 10000 रूपये विवाह से पहले या विवाह के समय दूसरी किश्त– 1000 रूपये शादी के 6 महीने के भीतर |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना नई अपडेट
हरियाणा शादी योजना के अंतर्गत अब अन्य वर्गों के साथ सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग दम्पति को भी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमे यदि आवेदक विवाहित पति पत्नी दोनों ही 40 % या इससे अधिक प्रतिशत विकलांग हों तो उन्हें विवाह हेतु सरकार द्वारा 51000 रूपये धनराशि प्रदान की जाएगी और यदि विवाहित दम्पति में से कोई एक विकलांग हो तो उन्हें विवाह हेतु 31000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
Shadi Shagun Yojana 2023 में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
विवाह शगुन योजना हरियाणा के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नही हो सकेगी, इसके लिए वह सभी दस्तावेजों को पढ़कर ही आवेदन करें।
1. आवेदक का आधार कार्ड | 6. शादी का प्रमाण पत्र |
2. राशन कार्ड | 7. तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र |
3. जाति प्रमाण पत्र | 8. मोबाइल नंबर |
4. निवास प्रमाण पत्र | 9. बैंक की पासबुक |
5. आय प्रमाण पत्र | 10. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
Haryana Shadi Shagun Yojana की पात्रता
Haryana Shadi Shagun Yojana की पात्रता को पूरा करने वाली बालिकाओं को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए वह पात्रता की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत BPL वर्ग गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से कमजोर और सभी पात्र वर्ग के परिवार की बालिकाओं को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक परिवार की केवल दो लड़कियों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- विवाह शगुन योजना हरियाणा के अंतर्गत विधवा महिला भी पुनर्विवाह हेतु यदि उन्होंने पहले योजना का लाभ नहीं लिया हो तो वह भी इसके लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- Haryana Kanyadan Yojana अंतर्गत आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने आवश्यक है।
हरियाणा शादी शगुन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
शादी शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इस के बाद ही वह योजना में आवेदन कर सकेंगे इसके लिए वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर जाएगा।
- यहाँ यदि आप पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं तो आपको New user ? Register Here पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, अपने राज्य हरियाणा का चयन कर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको अलग-अलग OTP प्राप्त होंगे।
- अब आपको एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी को दिए गए स्थान पर दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- जिसके बाद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकेंगे।
- सबसे पहले आवेदक अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- यहाँ होम पेज पर आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- अब नए पेज पर अप्लाई फॉर सर्विसेस वाले विकल्प में व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसमे आपके सामने बहुत सी योजनाओं की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, आपको इनमे से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपकी व्यक्तिगत विवरण (आवेदक का नाम, ईमेल आईडी, आवेदक के साथ दुल्हन का रिश्ता, मोबाइल नंबर आदि) अन्य जानकारी, बैंक का विवरण आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स में I Agree पर टिक करके दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके फॉर्म की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जिसमे आपको नीचे अटैच के विकल्प पर क्लिक करके माँगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सेव करना होगा।
- अब आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
- जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के प्रिंट के साथ सभी दस्तावेजों को डाउनलोड कर अपने जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसके बाद आपके फॉर्म की पूरी जाँच हो जाने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा।
- इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
शादी शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की स्थिति कैसे जाने ?
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन स्थिति की जाँच दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आसानी से कर सकेंगे।
- सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यहाँ होम पेज पर आपको ट्रैक योउर एप्लीकेशन में आपको सेलेक्ट डिपार्टमेंट में Welfare of SCs & BCs का चयन करना होगा।
- अब योजना का चयन करके आपको एप्लीकेशन रिफरेन्स आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको चेक स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपकी आवेदन स्थिति की पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी।
Haryana Kanyadan Yojana 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु इसकी आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
शादी शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्री को विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
आवेदक कन्या को योजना के वर्ग अनुसार 11000 रूपये से लेकर 50000 रूपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है।
योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, दूल्हे एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र, तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होने आवश्यक है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से सम्बंधित समस्या का हल प्राप्त करने के लिए आप इसके टोल फ्री नंबर : 1800-2000-023 पर संपर्क कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ विधवा महिलाओं की बेटियों और विकलांग दम्पत्तियों को भी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
कन्यादान योजना की आवेदन प्रक्रिया हमने लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है, आप ऊपर लेख में दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
हरियाणा कन्यादान योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है, परन्तु फिर भी यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई अन्य जानकारी या समस्या हो तो आप अन्तोदय सरल के टोल फ्री नम्बर : 1800-2000-023 पर संपर्क कर अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से सहायता मिलेगी।
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