बिहार राज्य सरकार के द्वारा ई-लाभार्थी बिहार पोर्टल लॉन्च किया है। इ-लाभार्थी पोर्टल को पेंशन योजनाओ के लिए लॉन्च किया है।
राज्य के सभी पेंशन लाभार्थी जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और अन्य प्रकार की पेंशन योजना वाले व्यक्ति अपना पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते है।
सरकार के माध्यम से सभी पेंशन लाभार्थियो को आर्थिक धनराशि के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा E-labharthi Bihar पोर्टल लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य में जो पेंशन भुगतान राशि है उसकी समस्त जानकारी लाभार्थियों को घर बैठे प्राप्त हो।
इस पोर्टल के बारे में अधिक सूचनाओं के बारे में जानने के लिए और पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कैसे करें इसकी प्रोसेस जानने के लिए आप इस लेख को ध्यानपूर्वक और अंत तक पढ़िए। क्योंकि इस लेख के माध्यम से हम आपको हर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
ई-लाभार्थी बिहार E-labharthi Bihar Payment Status
ई-लाभार्थी बिहार के अंतर्गत राज्य के जो इच्छुक नागरिक है वो योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल के तहत पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते है।
भारत में पेंशन योजनाओ की शुरुआत सन्न 1995 से शुरू की गयी थी,पेंशन योजनाओं की शुरुआत इंदिरा गाँधी जी के द्वारा की गयी थी,पेंशन योजना को देश के सभी गरीब श्रेणी के लोगो के आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए लागू किया गया है.
पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा,विकलांग,और वृद्ध लोगो की मदद के लिए सरकार के द्वारा हर महीने वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। पेंशन योजना योजना को केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
प्रत्येक राज्य में पेंशन धारको को अलग-अलग धनरशि प्रदान की जाती है एक सर्वे के अनुसार देश में वृद्धावस्था योजना का लाभ करीब 3.5 करोड़ लोगो को प्राप्त हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 3.19 करोड़ लोगो को योजना का लाभ दिया जा रहा है वही राज्य सरकार के तहत 28.74 लाख नागरिको को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।
E-labharthi Bihar Portal Highlights
आर्टिकल | E-labharthi Bihar Payment Status |
पोर्टल | ई लाभार्थी |
पोर्टल लॉन्च किया गया | बिहार राज्य सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के पेंशन धारक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ | पेंशन सेवाओं के लिए उपलब्ध पोर्टल |
वर्ग | बिहार सरकार योजनाएं |
ऑफिसियल वेबसाइट | elabharthi.bih.nic.in |
ई-लाभार्थी बिहार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र ऐसे भरें ?
- सर्वप्रथम लाभार्थी को बिहार पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in में विजिट करना होगा।
- आपको आरटीपीसी के अनुभाग में जाकर समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक सूची खुल जाएगी। इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा आपको अपनी पेंशन योजना का चयन करके फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी है। जैसे आवेदक विवरण, निवास स्थान की जानकारी, पेंशन संबंधी सूचना और बैंक विवरण आदिजानकारी आपको भरनी होंगी। आप नीचे दिए गए चित्र में फॉर्म का परफोर्मा देख सकते हैं।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और proceed ऑप्शन में क्लिक करना है।
- अब आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
elabharthi.bih.nic.in पोर्टल
ई-लाभार्थी पोर्टल बिहार राज्य के पेंशन धारको के लिए लॉन्च किया गया है। सभी पेंशन लाभार्थी को इसके माध्यम से पेंशन से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएगी अगर कोई व्यक्ति किसी भी पेंशन योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसको पोर्टल के अंतर्गत सभी जानकारिया प्रदान की जाएगी-
- वृद्ध पेंशन योजना- का लाभ उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र 40-59 वर्ष के बीच हो और जो मुख्य रूप से बीपीएल श्रेणी के लोग है। वृद्धजनो को प्रतिवर्ष के माध्यम से 2 क़िस्त 6-6 महीने की उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। वृद्ध पेंशन योजना का लाभ केवल बिहार रज्य के मूल निवासी ही उठा सकते हैं।
- विकलांग पेंशन योजना- का लाभ उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो शारीरिक रूप से विकलांग है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। और वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। इस योजना का आवेदन बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विधवा पेंशन योजना-बिहार में लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के तहत उन विधवा महिलाओं को ही पेंशन का लाभ दिया जायेगा जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो और जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो और उस निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो उनके और बालिग होने पर भरण-पोषण करने में असमर्थ हो और परिवार का नाम बीपीएल की सूची में हो। इस योजना की आवेदक महिला बिहार राज्य में स्थायी निवासी होनी चाहिए।
elabharthi.bih.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध पेंशन योजना
- बिहार राज्य विकलांगता पेंशन
- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
- बिहार राज्य विकलांगता पेंशन
- इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन
- लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
ई लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध सेवायें
- पीएफएमएस लाभार्थी रिपोर्ट
- प्रवेश की स्थिति योजना वार
- डिजिटल साइन रिपोर्ट
- लाभार्थी की जाँच करें या नहीं
- लाभार्थी सूची जिला ,ब्लॉक ,पंचायत वार
- सत्यापित आधार रिपोर्ट
- आधार जीवन प्रमाण प्रमाणित , अनधिकृत लाभार्थी सूची
- जीवन प्रमाण सूची (फिंगर ,ARIS)
- लंबित जीवन प्रमाण सूची
पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक विवरण
- पासपोर्ट साइज 2 फोटो
- आय प्रमाण पत्र
E-labharthi Bihar Payment Status Aise check Karen
- पेंशन योजनाओ से संबंधित भुगतान राशि के लिए लाभार्थी को ई-लाभार्थी के official website में विजिट करना होगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा होम पेज में आपको आपको पेमेंट रिपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक है।
- पेमेंट रिपोर्ट के विकल्प को क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस चेक करने के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा नए पेज में आपको डिस्ट्रिक्ट,ब्लॉक,बेनेफिशियर अकाउंट नंबर का चयन करना है,सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन में पेमेंट स्टेटस से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी।
ई-लाभार्थी बिहार समस्या ऐसे दर्ज करें
- समस्या से संबंधित जानकारी के लिए आपको सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करना होगा
- अब शिकायत दर्ज करने के लिए लाभार्थी इस लिंक में यहाँ क्लिक करें।
- लिंक में क्लिक करने के बाद “ई-लाभार्थी लिंक 1 (ब्लॉक, जिला, विभाग लॉग इन के लिए) पर क्लिक करें” के ऑप्शन का चयन करे
- ब्लॉक जिला ऑप्शन का चयन करने के बाद आपको इस लिंक में क्लिक करना होगा “अपनी समस्या दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करें। (केवल लाभार्थी)”
- लिंक में क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में लाभार्थी समस्या फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी दर्जकरनी है।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके अपलोड करना है।
- अब अंत में आपको सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है इस प्रकार आपकी समस्या प्रक्रिया दर्ज हो जाएगी।
ई-लाभार्थी बिहार पंजीकृत समस्या की स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया
- पंजीकृत समस्या के लिए लाभार्थी को ई-लाभार्थी की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना है
- वेबसाइट में विजिट के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा
- होम पेज में आपको ई-लाभार्थी लिंक 1 (ब्लॉक, जिला, विभाग लॉग इन के लिए) पर क्लिक करें”
- इस लिंक में क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा अब आपको “लाभार्थी अपनी पंजीकृत समस्या की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें” के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- लिंक में क्लिक करने के बाद आपको खाता संख्या दर्ज करके सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है
- सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में प्राप्त हो जाएगी
E Labharthi Bihar Status कैसे चेक करें
- आवेदक ई लाभार्थी की ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करे
- वेबसाइट में विजिट के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा।
- होम पेज पर आपको “ई-लाभार्थी लिंक 1 (ब्लॉक, जिला, विभाग लॉग इन के लिए) पर क्लिक करें” के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको भुगतान रिपोर्ट के विकल्प का चयन करना है। अब आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा नए पेज में आपको “PR2: लाभार्थी स्थिति सूची”के ऑप्शन को क्लिक करना है।
- ऑप्शन में क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन में फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट,ब्लॉक,पंचायत और योजना का नाम दर्ज करना है
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सर्च के बटन में क्लिक करना है।
- इस तरह से आपकी जाँच स्थिति पूर्ण हो जाएगी। और लाभार्थी की स्थिति सूची की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी।
ई-लाभार्थी बिहार पेंशन योजना से जुड़े सवाल और जवाब
ई लाभार्थी पेंशन योजना पोर्टल की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।
योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी बीपीएल श्रेणी के वृद्धजन,विकलांग व्यक्ति ,और विधवा महिलाये योजना के पात्र है। ये सभी योग्यता रखने वाले नागरिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
जी हाँ, ई लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से आप पेंशन भुगतान संबधी राशि के स्टेटस चेक कर सकते है।
ई लाभार्थी पेंशन पोर्टल किस बिहार राज्य के सभी पेंशन धारको के लिए लॉन्च किया गया है
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बीपीएल श्रेणी की सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
नहीं इस पोर्टल में सिर्फ वृद्धजन विकलांग एवं विधवा पेंशन संबंधी स्थिति की जांच की जा सकती है।