छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसे करें आवेदन – ऑनलाइन फॉर्म

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Reported by Rohit Kumar

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कन्याओं के हित में लायी गयी योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की सभी कन्याओं के विवाह होने पर उन्हें आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उन सभी गरीब व जरूरतमंद लोगों को मदद दी जाएगी जो कन्या विवाह के लिए आर्थिक तंगी के चलते कठिनाई में हैं। ऐसे सभी लोग इस योजना के माध्यम से आसानी से कन्याओं का विवाह करवा सकते हैं। आपको बता दें की ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसे करें आवेदन - ऑनलाइन फॉर्म
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसे करें आवेदन – ऑनलाइन फॉर्म

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में खासकर उन गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग की बेटियों के विवाह में अब बहुत सुविधा होगी। इस योजना में 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिस से किसी भी कन्या का विवाह आर्थिक तंगी से नहीं रुकेगा। इस लेख में हम इसी योजना से जुड़े अन्य तथ्य और जानकारियाँ देंगे।

जैसे की आवेदन प्रक्रिया , आवेदन हेतु पात्रता और अन्य जरुरी दस्तावेज़ जो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए चाहिए होंगे। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस से सम्बंधित सभी जानकारियों के लिए आगे पढ़ें।

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्य का नाम छत्तीसगढ़
सम्बंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
उद्देश्य कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी प्रदेश की विवाह योग्य कन्याएं
सहायता राशि 25,000
वर्तमान वर्ष 2023
आवेदन मोड ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023

छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले वो सभी नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं , उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले इस योजना में 15000 रूपए मिलते थे जिसे अब बढाकर अब 25000 रूपए कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को वर्तमान में 25000 रूपए की नगद धनराशि की सहयता प्रदान की जाती है जिस से सभी जरूरतमंद लोग आसानी से कन्याओं का विवाह करा सकें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। इन सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले वर और वधु के विवाह आयोजन सम्बन्धी खर्चे भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के सभी धर्मों को मानने वाले परिवार लाभान्वित किये जाएंगे। इसमें राज्य के सभी हिन्दू , मुस्लिम , क्रिस्टियन्स व अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी भाग ले सकते हैं।

ये योजना सभी निर्धन , दिव्यांग व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी है। इसके अलावा विधवा , अनाथ व अन्य निराश्रित कन्याओं के लिए भी ये योजना लाभप्रद होगी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत एक परिवार (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ) से अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

जिनमे से दोनों कन्याओं के लिए 25 – 25 हज़ार रूपए की धनराशि सहायता के तौर पर प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सरकार ने दिव्यांग जोड़ों के लिए भी सहायता धनराशि बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दी है जोकि पहले 50 हज़ार रूपए थी।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसी अन्य योजनाएं भी बनती है। ऐसी ही एक योजना है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जिसका नाम छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो जानिए कैसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता

जैसा की आप जानते हैं की छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु 25000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत कन्याओं के विवाह हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक धनराशि की सूची कुछ इस प्रकार से है।

सम्पूर्ण राशि – 25,000 रूपए

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  1. वर और वधु हेतु श्रृंगार की सामग्री के लिए नियत धनराशि – 5000 रूपए
  2. विवाह में अन्य उपहार सामग्री हेतु नियत धनराशि – 14000 रूपए
  3. कन्या / वधु को बैंक ड्राफ्ट के लिए नियत राशि – 1000 रूपए
  4. सामूहिक विवाह आयोजन में प्रत्येक कन्या हेतु नियत की गयी राशि – 5000 रूपए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से की गयी है।

इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। ऐसा करने से न सिर्फ सादगी से विवाह संपन्न करने का सन्देश समाज में जाएगा बल्कि फ़िज़ूल खर्ची से भी राहत मिलेगी।

इसके अलावा अब दहेज़ प्रथा को ख़त्म करने का एक जरिया भी मिलेगा। साथ ही वो सभी गरीब परिवार जो इस आर्थिक तंग की वजह से अपनी बेटियों का विवाह कराने में असमर्थ थे या बहुत कठिनाईयों का सामना कर रहे थे उन सभी को अब राहत मिलेगी। इन्ही सब उद्देश्यों के साथ सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू किया था।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से होने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को 18 वर्ष से अधिक की कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ये आर्थिक सहायता 25,000 रुपयों की होगी। जो प्रत्येक कन्या को विवाह के समय दी जाएगी।
  • Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जिसमे प्रत्येक को 25,000 रूपए विवाह हेतु दिए जाएंगे।
  • प्रदेश की सभी विधवा , निराश्रित और तलाकशुदा महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी।
  • छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के आयोजनों के माध्यम से समाज में सादगीपूर्ण और बिना फ़िज़ूल खर्च किये विवाह करवाने का सन्देश जाएगा।
  • सामूहिक विवाह आयोजनों से दहेज़ जैसी कुप्रथा का भी निवारण होगा।
  • Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana से न केवल सभी का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामजिक स्थिति में भी सुधार होगा।

योजना की ये हैं पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रता शर्तें तय की गयी हैं। जो आवेदन पूर्व सभी को जान लेनी चाहिए। इन पात्रता शर्तों को हम आगे बता रहे हैं। आइये जानते हैं –

  • छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिये।
  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में भाग लेने वाली कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना में प्रदेश की विधवा / निराश्रित और अनाथ कन्याएं भी पात्र होंगी। और इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की युवतियां ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
  • प्रत्येक गरीब परिवार से अधिकतम दो कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
  • किसी भी जाती, धर्म की कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकती है अगर वो प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से हैं तो।

आवेदन हेतु ये दस्तावेज़ हैं आवश्यक

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में आवेदन से पूर्व आपको कुछ जरुरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उन सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट हम यहाँ दे रहे हैं। कृपया आवेदन पूर्व इन सभी को तैयार कर लें।

  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार का बीपीएल राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए अभी आपको ऑफलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा। इसमें भाग लेने के लिए अभी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तब तक आप इस योजना के लाभार्थी बनने हेतु ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको आगे ऑफलाइन माध्यम से Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में आवेदन की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

  • कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी , या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करना होगा।
  • इसके बाद आप को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां नियत स्थान पर पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • इसके बाद सभी जानकारियां और दस्तावेज़ों को एक बार फिर से जांच लें।
  • अंत में आप ये आवेदन पत्र कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करा दें।
  • इस तरह से आपकी ये Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है ?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गयी योजना है जिसमे 18 वर्ष से अधिक की कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर मिलती है ?

इस योजना के अंतरगत सभी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 25000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कन्या विवाह योजना में एक परिवार से कितनी बेटियों को ये लाभ प्राप्त होगा ?

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के माध्यम से परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ मिल सकता है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में भाग लेने के लिए कौन कौन पात्रता रखेगा ?

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिये।
भाग लेने वाली कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
इस योजना में प्रदेश की विधवा / निराश्रित और अनाथ कन्याएं भी पात्र होंगी। और इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की युवतियां ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
प्रत्येक गरीब परिवार से अधिकतम दो कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में आवेदन हेतु कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी ?

कन्या का आयु प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का बीपीएल राशन कार्ड,पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर , विवाह प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र।

इस लेख के माध्यम से हमने आप को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं की ये जानकारी आप को उपयोगी लगी होगी। यदि आप इस से संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हों तो आप हमे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नो का उत्तर अवश्य देंगे।

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