दोस्तों नमस्कार , दोस्तों आज हम आपको हरियाणा राज्य के द्वारा राज्य के नागरिकों के घरों ने नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य हेतु शुरू की गयी Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आपको यहां हम बता दें की योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग एवं गरीब समुदाय से संबंध रखने वालों को दिया जाएगा।
योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा योजना के पात्र लाभार्थी को घर की मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता के रूप अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। यह अनुदान राशि योजना के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जायेगी।
दोस्तों यदि हरियाणा राज्य के निवासी और योजना के लिए पात्र हैं तो आप Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए आप हरियाणा सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में हम आपको योजना से संबंधित पात्रता , आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज , आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है इन सभी जानकारियों के लिए हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें। विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरें।
Dr Ambedkar awas navinikaran Yojana 2023 Highlights
योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारियां |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2 मई 2022 |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के निवासी BPL राशन कार्ड धारक और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले सभी नागरिक |
उद्देश्य | हरियाणा राज्य के गरीब निवासी नागरीकों को घर मरम्मत के कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि | ₹80,000/- |
बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की आधिकारिक वेबसाइट | haryanascbc.gov.in |
योजना के आवेदन हेतु वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
आवेदन शुल्क | 30/-रूपये |
क्या है Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023:-
दोस्तों जैसा की हम आपको ऊपर पहले बता चुके हैं की हरियाणा राज्य के द्वारा राज्य के गरीब और BPL राशन कार्ड धारक , अनुसूचित जाति (SC ) , OBC से संबंध रखने वाले नागरिकों उनके घर के नवीनीकरण (Renovation) एवं मरम्मत(Restoration) हेतु आर्थिक सहायता के रूप में ₹80,000/- की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
योजना का सम्पूर्ण कार्यान्वयन राज्य सरकार के हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। यहां हम आपको बता दें की पहले योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर मरम्मत हेतु ₹50,000/- दिए जाते थे परन्तु बाद इस अनुदान राशि को बढ़कर 80 हजार रूपये कर दिया गया।
आपकी जानकारी के लिए यह बता दें की पहले योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों इस योजना का लाभ दिया जाता था पर अब बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना में संसोधन कर पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले नागरिकों को भी शामिल किया गया है। जो भी नागरिक योजना से संबंधित सभी पात्रताओं को पूरा करेगा वह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है जिसके बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की विशेषताएं एवं लाभ :-
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा घर मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- राज्य सरकार का कहना है की योजना को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्र्ष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। जिससे नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़ें।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के दी जाने वाली आर्थिक मदद से राज्य के गरीब और निम्न वर्ग से संबंधित नागरिकों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार होगा और नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से संबंधित पात्रता :-
योजना का लाभ लेने के लिए नीचे बताई गयी निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार से है –
- योजना का नियमानुसार आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी होना चाहिए।
- योजना के अंर्तगत आवेदन करने वाला आवदेक अनुसूचित जाति / गैर अधिसूचित जाति श्रेणी से संबंधित या गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले को दिए जाने वाले BPL राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- यदि आवेदक योजना से पूर्व राज्य के किसी सरकारी विभाग से कोई अनुदान राशि प्राप्त कर रहा है तो योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नियमानुसार आवेदन करने वाले आवेदक का मकान का निर्माण कम से कम 10 वर्ष पहले हुआ होना चाहिए।
- आवेदक का वह मकान / घर जिसकी मरम्मत होनी है वह घर आवेदक के स्वयं के नाम पर होना चाहिए।
Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित आवशयक महत्व पूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से
हैं :-
- आवेदन करने वाले आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का बैंक खाते का विवरण (जैसे :- बैंक पासबुक )
- आवेदक का BPL राशन कार्ड
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जिस घर की मरम्मत होनी उसकी घर के मालिक के साथ फोटो
- प्लाट की रजिस्ट्री से संबंधित प्रमाण पत्र
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आवेदक के घर का बिजली का बिल / पानी का बिल
Dr.अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हेतु आवेदन कैसे करें :-
यदि आप भी Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर बताई गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- योजना हेतु आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अंत्योदय हरियाणा सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद यदि आप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं तो आपको अपनी परिवार आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- नहीं तो पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करने के लिए आपको New user ? Register here के लिंक पर क्लिक कर रजिस्टर करना होगा।
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपको वेबसाइट पर संबंधित योजना का लिंक दिख जाएगा। आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
- इसके बाद ओपन हुए फॉर्म में मांगी गयी जानकारियों को भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- आवशयक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
- इसके बाद “Submit” के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सबमिट करें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
सरल हरियाणा पोर्टल का फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड कैसे रिसेट करें :-
- फॉरगॉट पासवर्ड को रिसेट करने के लिए सबसे पहले हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर Forgot Password का लिंक दिखेगा।लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने बाद आपके सामने एक नयी विंडो ओपन होकर आ जाएगी।
- इस ओपन हुई नयी विंडो में अपनी लॉगिन आईडी की जानकारी दर्ज करें और कैप्चा कोड डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नया पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। नए पासवर्ड की जानकारी डालकर कन्फर्म करें और कैप्चा कोड डालकर Submit के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड सफलतापूर्वक रिसेट कर दिया जाएगा। इस तरह से आपकी forgot password को रिसेट करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें :-
यदि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस online track करना चाहते हैं तो यहां पर बतायी गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें –
- सबसे पहले हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट पर Track Your Application / Appeal का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
- अब इस ओपन हुए नए पेज विभाग , सर्विस और रिफरेन्स आई डी आदि की जानकारी को फिल करें।
- जानकारी को भरने के बाद Check Status के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सभी डिटेल्स आपके सामने आ जायेगी।
- इस तरह से आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
Mobile के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति की जानकारी कैसे प्राप्त करें :-
To track your application through SMS, send:
SARAL or SARALApplication ID to 9954699899
from your registered mobile number.
Dr.अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से संबंधित FAQs :-
haryanascbc.gov.in
योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट :- saralharyana.gov.in
योजना के ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको आवेदन शुल्क के रूप में 30/-रूपये का भुगतान करना होगा।
0172-3968400 *7:00 AM – 8:00 PM (Monday to Saturday, excluding Government Holidays)
हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिक
राज्य के BPL राशन कार्ड धारक नागरिक
SC / OBC वर्ग से संबंध रखने वाले नागरिक
₹80,000/-